Ranchi: छठी जेपीएससी परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की ओर से डबल बेंच में याचिका दायर किया गया है. सफल अभ्यर्थियों नें एकल पीठ के आदेश के खिलाफ ये याचिका दाखिल की है. प्रार्थी शिशिर तिग्गा समेत अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दाखिल याचिका में हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश को गलत बताते हुए उस आदेश को निरस्त करने की गुहार लगाई गई है.
सफल अभ्यर्थियों ने डबल बेंच में दायर की याचिका
याचिका में कहा गया है कि छठी जेपीएससी के मुख्य परीक्षा में पेपर वन (हिंदी व अंग्रेजी) का अंक कुल प्राप्तांक में जोड़ा जाना सही है. इसी आधार पर जेपीएससी ने मुख्य परीक्षा के बाद मेरिट लिस्ट जारी की थी. इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है. राज्य सरकार व जेपीएससी की ओर से एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अभी तक अपील दाखिल नहीं किया गया है. अर्पण मिश्रा एवम सुमित गड़ोदिया प्रार्थियों के अधिवक्ता हैं.
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हाईकोर्ट की सिंगल बेंच नियुक्ति को अवैध करार दिया है
बता दें कि झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई छठी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट को चुनौती देनेवाली याचिकाओ पर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने अपना फैसला सुनाया था. झारखंड हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने छठी जेपीएससी की मेरिट लिस्ट रद्द करते हुए 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को अवैध करार दे दिया था. जिसके बाद इस परीक्षा में सफल और असफल हुए अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ नजर आ रहा है. लेकिन सफल अभ्यर्थियों ने झारखंड हाई कोर्ट डबल बेंच में अपील दायर की है.
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