Ranchi : झारखण्ड हाईकोर्ट में सातवीं से दसवीं झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. हाईकोर्ट ने मॉडल उत्तर गलत होने वाले याचिका को खारिज करते हुए मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है.
इसे भी पढ़ें – एअर इंडिया को टाटा संस को सौंपने की तारीख तय, इस दिन महाराजा की होगी घर वापसी
कुल आठ प्रश्नों के मॉडल उत्तर गलत है
मॉडल उत्तर गलत होने के संबंध में प्रार्थी शेखर सुमन ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और अपने अधिवक्ता के माध्यम से याचिका दाखिल की थी. प्रार्थी ने अपनी याचिका में कहा था कि सातवीं से दसवीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम एक नवंबर को जारी किया गया है. जिसमें कुल आठ प्रश्नों के मॉडल उत्तर गलत है, इसलिए प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम निरस्त किया जाये.गणतंत्र दिवस पर झारखंड के ADG संजय लाटकर समेत 15 अधिकारी, जवान को राष्ट्रपति करेंगे सम्मानित,एसपी ऋषभ कुमार झा को मिलेगा वीरता पदक
इसे भी पढ़ें –
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई
बता दें कि अगली सुनवाई के दौरान जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. हाई कोर्ट में जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल वालों एवं अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा था. जबकि प्रार्थी शेखर सुमन की ओर से अधिवक्ता अपूर्व पाठक और राजेश कुमार ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा था. इस मामले की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी.
इसे भी पढ़ें – महंगाई पर सवाल पूछना पड़ गया भारी, अमेरिकी राष्ट्रपति Joe Biden ने दी पत्रकार को गाली, कहा Son of a B***h