-डीलर कमीशन बढ़ा सहित 49 प्रस्तावों पर मुहर
-फीस रेगुलेट करने के लिए हाईकोर्ट के रिटायर जज की अध्यक्षता में बनेगी शुल्क नियामक समिति
-रसोईयों का मानदेय में एक हजार रुपए की वृद्धि, 79286 महिलाओं को होगा सीधा फायदा
-15 वर्ष का अवधि पूर्ण कर चुके निजी वाहनों को कबाड़ घोषित करने पर नए वाहन निबंधन शुल्क में मिलेगी 50 प्रतिशत की छूट
Ranchi: झारखंड की हेमंत सरकार की कैबिनेट बैठक खत्म हो गयी है. इस बैठक में कुल 49 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. छात्रहित में राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में और विभिन्न राज्यों के अध्ययन के बाद सरकार ने राज्य में चल रहे व्यावसायिक एवं तकनीकी संस्थानों पर शिकंजा कसने का निर्णय लिया है. अब ऐसे संस्थान मनमाने तरीके से फीस वृद्धि या नामांकन शुल्क में वृद्धि नहीं कर सकेंगे. सरकार ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों के शुल्क नियामक समिति के प्रावधानों का अध्ययन कराने के उपरांत यह फैसला है कि झारखंड में हाईकोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक शुल्क नियायक समिति का गठन होगा. इसके लिए सरकार ने झारखंड प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीटयूशन रेगुलेशन ऑर्डिनेंश 2024 तैयार किया है. इससे जुड़े प्रस्ताव को शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई में कैबिनेट की बैठक में मंजूरी प्रदान की गयी है.
मालूम हो कि राज्य में ऐसे सैकड़ों व्यावसायिक एवं तकनीकी कॉलेज एवं संस्थान है, जिस पर अब लगाम लेगेगी और झारखंड जैसे गरीब एवं पिछड़े राज्य के लाखों छात्र-छात्राओं को सीधा फायदा होगा. राज्य में कई मेडिकल, इंजीनियरिंग, तकनीकी, कृषि, औद्योगिक, आईटीआई, पॉलेटेक्टिक आदि निजी कॉलेज और संस्थान संचालित हैं. जो अब इसके दायरे में आएंगे.
रसोइयों का मानदेय में एक हजार की वृद्धि
राज्य सरकार ने एक अहम निर्णय लेते हुए राज्य के सरकारी स्कूलों में मिड डे मिल बनाने वाली रसोइयों के मानदेय में एक हजार रुपए की बढ़ोतरी की है. वर्तमान में रसाइयों को 12 महीने के बजाए 10 महीने ही एक-एक हजार रुपए मिलते हैं. मगर अब रसोइयों को 12 महीने दो-दो हजार रुपए मिलेंगे. इससे सरकारी विद्यालयों में मिड डे मिल बनाने वाली 79286 महिलाओं को सीधा फायदा होगा. इसको लेकर रसोइयां वर्षों से आंदोलित रही हैं.
पांच लाख नए राशन कार्ड बनेंगे, राशन लीडरों को कमीशन 50 रुपए बढ़ा
राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पांच लाख नए हरा राशन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है. वर्तमान में इनकी संख्या 20 लाख है. अब नए पांच लाख लोगों का राशन कार्ड बनवा कर उन्हें राशन दुकान से राशन दिया जाएगा. साथ ही ही साथ मंईयां योजना का भी लाभ ये महिलाएं उठा सकेंगी. इसके अतिरिक्त सरकार ने राशन डीलरों की मांग को पूरी करते हुए प्रति क्विंटल कमीशन 100 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए करने का निर्णय लिया है. इसके साथ ही वैसे राशन डीलर जिनका लाइसेंस है और उनकी मृत्यु हो जाती है, वैसे में उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार अब एक साल में ही लाइसेंस निर्गत कर दिया जाएगा. वर्तमान में इसकी अवधि सात साल तक है, जिसे घटाकर एक साल कर दिया गया है.
वाहनों को स्क्रैप कराया तो नये रजिस्ट्रेशन शुल्क में 50 फीसदी तक छूट
झारखंड में 15 साल पुराने सरकारी वाहनों के चलने पर रोक लग जाएगी. ऐसे वाहनों को स्क्रैप कबाड़ घोषित कर दिया जाएगा. हालांकि, निजी वाहनों को कुछ शर्तों के साथ छूट दी जाएगी. वाहनों को कबाड़ घोषित करने के लिए परिवहन विभाग की स्क्रैप नीति को कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई. बता दें कि भारत सरकार ने पहले ही यह नीति लागू की है और डीजल वाहनों की अधिकतम निबंधन अवधि 10 वर्ष व पेट्रोल वाहनों की अधिकतम निबंधन अवधि 15 वर्ष की गयी है. वहीं, निजी वाहनों का अगर फिटनेस ठीक है तो उनका रि-निबंधन कराया जा सकेगा. निजी वाहन मालिक निबंधन यूनिट में वाहनों को स्क्रैप करा सकेंगे. स्क्रैप वाहन सर्टिफिकेट के आधार पर नये वाहनों की खरीद पर निबंधन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट, ले सकेंगे.