Ranchi : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जेएसडब्ल्यू को 4025 करोड़ रुपये की संपत्ति लौटा दी है, जो दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत पूर्ववर्ती भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड की संपत्तियों के लिए एक सफल समाधान आवेदक थी. ईडी ने यह जानकारी शनिवार की सुबह सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर दी है.
**ED restitutes assets worth Rs. 4025 Crore to JSW
**The Directorate of Enforcement restituted assets worth Rs 4025 Crore to JSW, which was a Successful Resolution Applicant to the assets of erstwhile Bhushan Power and Steel Ltd under the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC)…
— ED (@dir_ed) December 14, 2024
सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद ईडी ने लौटायी संपत्ति
एजेंसी के पोस्ट के अनुसार, ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 5 के तहत इन संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया था, क्योंकि पूर्ववर्ती प्रमोटरों ने बैंकों को धोखा देकर निजी निवेश के लिए बैंक के धन का दुरुपयोग किया था. 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद संपत्ति लौटा दी गयी. यह बहाली पीएमएलए की धारा 8(8) के तहत नियम 3ए के साथ जोड़ी गयी, जो यह निर्धारित करता है कि मुकदमा लंबित रहने तक संपत्ति को बहाल किया जा सकता है.
ईडी और न्यायालयों के बीच कानूनी जटिलताएं अब भी बरकरार
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आईबीसी की धारा 32ए (2) के संदर्भ में ईडी की शक्तियों को स्पष्ट नहीं किया, जो कॉर्पोरेट देनदारों की संपत्तियों को अटैच करने से संबंधित है. कोर्ट ने इस मुद्दे को खुला छोड़ दिया. इस प्रक्रिया से यह स्पष्ट होता है कि ईडी और न्यायालयों के बीच समाधान प्रक्रिया में संभावित कानूनी जटिलताएं अभी भी बरकरार हैं, जिससे भविष्य में इस मामले में होने वाली अपेक्षाएं और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं.