Ranchi/Delhi: झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में देरी को लेकर झारखंड राज्य ने केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि नियमित मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं होने से न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्याय प्रशासन प्रभावित हुआ है. 11 जुलाई 2024 को कॉलेजियम ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एमएस रामचंद्र राव को झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित करने की सिफारिश की. हालांकि केंद्र सरकार द्वारा अभी तक स्थानांतरण को अधिसूचित नहीं किया गया है. अवमानना याचिका में कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश न्यायपालिका के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और नियुक्तियों में लंबी देरी से न्यायिक कार्यों पर असर पड़ता है. केंद्र सरकार की कॉलेजियम की सिफारिश के अनुसार, जुलाई 2024 से झारखंड के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की नियुक्ति जल्द करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है.
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