Adityapur (Sanjeev Mehta) : जेबीवीएनएल के ओटीएस का शहरी उपभोक्ताओं में निराशा के भाव देखे जा रहे हैं. मार्च से शुरू हुए इस स्कीम में अब तक 100 आवेदन भी नहीं मिले हैं. यह जानकारी आदित्यपुर के विद्युत कार्यपालक अभियंता अनूप प्रसाद ने दी. उन्होंने बताया कि यह स्कीम 30 जून तक प्रभावी है. बता दें कि जेबीवीएनएल ग्रामीण उपभोक्ताओं के साथ शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाया है जो मार्च से प्रभावी है.
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उपभोक्ता को बकाया राशि के एवज में राहत दिया जा रहा
बता दें कि फरवरी में ही झारखंड सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में जेबीवीएनएल के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. जो कि बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने के उद्देश्य से प्रस्तावित था. जिसमें ग्रामीण के साथ शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को मंजूरी दी गई थी. प्रस्ताव को मिली मंजूरी से सरकार ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के ग्रामीण घरेलू और शहरी घरेलू उपभोक्ताओं (5 किलोवाट तक) के साथ (सिंचाई और कृषि सेवा-आईएएस-I निजी) को भी राहत प्रदान करते हुए “वन टाइम सेटलमेंट” योजना में शामिल किया है. जिससे अब डीपीएस में 31.12.2022 तक की बकाया राशि के एवज में राहत दिया जा रहा है.
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शपथ पत्र देना होगा
कार्यपालक अभियंता अनूप प्रसाद ने बताया कि ओटीएस योजना के तहत ग्रामीण घरेलू और शहरी घरेलू उपभोक्ता (5 किलोवाट तक) और आईएएस-I (निजी) (सिंचाई और कृषि सेवाएं) के उपभोक्ता को बकाया बिल जमा करने पर कुल डीपीएस माफ किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह योजना किसी भी प्राथमिकी/जुर्माने की राशि के मामले में लागू नहीं होगी. विवादित बिलों के निपटारे के मामले में, विवाद की तारीख से 31.12.2022 (नवंबर 2022 के लिए बिल) तक डीपीएस राशि की छूट पर विचार किया जाएगा. इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता को एक अंडरटेकिंग शपथ पत्र देना होगा जिसमें उल्लेख होगा कि सभी कानूनी मामले लंबित हैं को किसी भी न्यायालय/मंच के समक्ष बिना शर्त वापस ले लिया जाएगा.
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शहरी उपभोक्ता नहीं दिखा रहे दिलचस्पी
यदि यह पाया जाता है कि उपभोक्ता ने दिए गए हलफनामे में कोई गलत जानकारी दी है तो ओटीएस योजना वापस ले ली जाएगी और उपभोक्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही जेबीवीएनएल किसी भ्रामक तथ्य के मामले में उपभोक्ता को दिए गए किसी भी ओटीएस लाभ को वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है. विवादित बिलों के निपटान के मामले में, यदि यह पाया जाता है कि उपभोक्ता द्वारा अधिक/कम राशि का भुगतान किया गया है, तो इसे निगम के मानदंडों के अनुसार भविष्य के बिलों में समायोजित किया जाएगा. 31.12.2022 के बाद बकाया राशि पर डीपीएस माफ नहीं किया जाएगा. जिन उपभोक्ताओं ने एकमुश्त समाधान योजना सुविधा का लाभ पहले ही उठा लिया है वे जून-21 से दिसंबर-21 के दौरान इस योजना के तहत लाभ लेने के पात्र नहीं होंगे. लेकिन इस स्कीम में शहरी उपभोक्ता दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं जो चिंतनीय है.
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