Ranchi : संयुक्त किसान संगठनों ने सोमवार को भारत बंद का एलान किया है. इसका समर्थन विभिन्न दलों और संगठनों ने समर्थन किया है. कोविड-19 महामारी से बचाव और संक्रमण को देखते हुए खुले स्थान या हॉल में 100 से अधिक लोगों के जमा होने पर भी प्रतिबंध है. इसके साथ ही किसी भी प्रकार की रैली और जुलूस को भी प्रतिबंधित किया गया है. बंद के दौरान बंद समर्थकों द्वारा यातायात व्यवस्था बाधित किये जाने की आशंका जतायी गयी है. इसके साथ ही प्रशासन ने उनके द्वारा सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों, प्रतिष्ठानों, महाविद्यालयों, विद्यालयों, पेट्रोल/डीजल पंप, दुकानों, वाहनों आदि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है. इसकी आशंका जताते हुए और जिले में विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिए एसडीएम दीपक दुबे ने निषेधाज्ञा जारी की है. यह निषेधाज्ञा सोमवार सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक लागू रहेगी.
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प्रशासन ने कई चीजों पर लगायी है रोक
- सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों, सरकारी समारोह, धार्मिक अनुष्ठान और शव यात्रा को छोड़कर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक जगह जमा नहीं हो सकते. साथ ही उनके एक साथ रोड पर निकलना या चलने पर भी रोक है.
- सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल रिवॉल्वर, बम, बारूद आदि लेकर रोड पर निकलने या चलने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है.
- सरकारी कार्य में लगे कर्मचारियों-पदाधिकारियों को छोड़कर किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं किया जा सकता है.
- सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा भाला आदि लेकर नहीं चलना है.
- किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आम सभा का आयोजन नहीं किया जा सकता है.