Punjab : पंजाब सरकार ने रविवार को अधिसूचना जारी करके कहा है कि सीबीआई को राज्य में किसी भी मामले की जांच करने से पहले सरकार से मंजूरी लेनी होगी. सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत आती है. गृह और न्याय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा छह के तहत दी गई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए पंजाब सरकार दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों को दी गई सामान्य सहमति को वापस लेती है.
इसे भी पढ़ें…झारखंड उपचुनाव : दोनों सीटों पर महागठबंधन प्रत्याशी चल रही आगे
कई राज्यों ने पहले ही सीबीआई पर लगा रखी है रोक
इस तरह कांग्रेस शासित पंजाब भी अब उन गैर बीजेपी शासित राज्यों में शामिल हो गया है जिन्होंने इसी तरह का कदम उठाया है. पूर्व में पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, केरल और छत्तीसगढ़ सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ले चुके हैं.
इसे देखें…