Ranchi : गुरुवार को होने वाली झारखंड कैबिनेट की बैठक अहम होगी. बैठक में नगर निकाय चुनाव के पुराने प्रस्ताव पर चर्चा होगी. खबर है कि कैबिनेट में चर्चा के बाद नगर विकास विभाग इसमें संशोधन कर दोबारा प्रस्ताव तैयार करेगा. गौरतलब है कि नगर विकास विभाग ने बिना ओबीसी आरक्षण के 19 दिसंबर को राज्य में नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर प्रस्ताव तैयार किया था. जिसे राज्यपाल ने मंजूरी भी दे दी थी. निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने भी तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन आरक्षण रोस्टर में हुए बदलाव के बाद कई आदिवासी संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया. आनन-फानन में टीएसी की बैठक हुई, जिसमें सदस्यों ने एकल पदों पर आरक्षण में रोस्टर प्रणाली का विरोध किया और चुनाव टल गया.
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महाधिवक्ता से भी राय ली जा सकती है
कैबिनेट की बैठक में नगर निकाय चुनाव में आरक्षण रोस्टर में संशोधन पर चर्चा के बाद महाधिवक्ता से भी राय ली जा सकती है. द प्रोविजन ऑफ द म्युनिसिपैलिटिज (एक्सटेंशन टू द शिड्यूल्ड एरियाज) बिल 2001 पर प्रस्तावित संशोधन पर विचार- विमर्श करने के बाद आगे की रणनीति तैयार होगी. इस बिल में प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित क्षेत्र में स्थित नगर निकायों में अनुसूचित जनजाति की आबादी अधिक होने पर उसके अनुरूप मेयर, अध्यक्ष या वार्ड पार्षद का पद अनुसूचित जनजाति के लिए ही आरक्षित होगा. इसके लिए टीएसी की अनुशंसा भी अनिवार्य है.
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