Jamshedpur : व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और उद्योगों में जाकर जीएसटी की सीधी वसूली करने के अपने आदेश में वित्त मंत्रालय ने संशोधन किया है. अब अधिकारी सीधी वसूली नहीं करेंगे, बल्कि इसके लिए जीएसटीदाता को सूचित कर समय देंगे. वित्त मंत्रालय के संशोधित आदेश का सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने स्वागत किया है. सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष विजय आनंद मुनका के बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने नए प्रावधान को वापस ले लिया है. अब जीएसटी के पदाधिकारी प्रतिष्ठानों, उद्योगों में स्वयं जाकर जीएसटी वसूली नहीं कर सकेंगे. उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय का यह आदेश राष्ट्रहित, राजस्व हित और जनहित में है. इसका सभी व्यावसायी वर्ग स्वागत करते हैं. सकारात्मक निर्णय लिया गया है. इसके चलते व्यापार और उद्योग और भी फलीभूत होगा और जीएसटी जिस तरह से प्रतिमाह कलेक्शन के नए रिकॉर्ड को छू रहा है उसी तरह आगे बढ़ता रहेगा. इस संबंध में वित्त मंत्रालय सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 75 की उप-धारा (12) के स्पष्टीकरण के तहत कवर किए गए मामलों में सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 79 के प्रावधानों के तहत वसूली कार्यवाही के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है. वित्त मंत्रालय के इस निर्णय का सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मानद महासचिव मानव केडिया, उपाध्यक्ष (कर और वित्त) सीए दिलीप गोलछा, सचिव (कर और वित्त) पीयूष चौधरी ने भी आभार जताया है.
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जीएमसटी कमिश्नर के माध्यम से चैम्बर ने प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री को भेजा था पत्र
चैम्बर अध्यक्ष विजय आनंद मुनका ने बताया कि पिछले वर्ष दिसंबर में इस तरह का आदेश आने के बाद चैम्बर ने विरोध दर्ज कराया था. जीएसटी कमिश्नर के माध्यम से प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को पत्र भेजा गया था. इसमें कहा गया थ कि जीएसटी के पदाधिकारीगण सीधे उद्योगों या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में पहुंचकर वसूली की कार्रवाई करेंगे तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इंस्पेक्टर राज और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा. वहीं दूसरी ओर व्यापारियों और उद्यमियों में हतोत्साह की भावना उत्पन्न होगी. इस आदेश से व्यापारियों में बहुत रोष था और सड़क पर उतर कर आंदोलन करने की तैयारी में थे.