LagatarDesk : बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है. अब अमिताभ बच्चन की अनुमति के बिना किसी भी ऐड में उनके नाम, आवाज और चेहरे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा. दरअसल अमिताभ बच्चन मशहूर पब्लिक फिगर है. ऐसे में कई कंपनियां उनकी इजाजत के बिना उनके नाम, आवाज और पर्सनैलिटी का इस्तेमाल कर रही हैं. जिससे उनकी छवि खराब हो रही है. ऐसे में उनकी आयडेंटिटी के इस्तेमाल पर रोक लगाने और पब्लिसिटी-पर्सनैलिटी राइट्स की मांग को लेकर बिग बी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. (पढ़ें, मनी लॉन्ड्रिंग केस : अभिषेक अग्रवाल और अमित सरवागी की ED कोर्ट से गुहार, HC के आदेश आने तक पीड़क कार्रवाई पर लगे रोक)
अथॉरिटी और टेलीकॉम डिपार्टमेंट को अमिताभ से जुड़ी सभी चीजें हटाने का आदेश
अमिताभ बच्चन की याचिका पर जस्टिस चावला ने सुनवाई की. उन्होंने अथॉरिटी और टेलीकॉम डिपार्टमेंट के लिए आदेश जारी किया कि अमिताभ बच्चन का नाम, फोटो और पर्सनैलिटी ट्रेट्स को तुरंत हटा दें जो भी पब्लिकली उपलब्ध हैं. इसके अलावा टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स से कोर्ट ने उन फोन नंबर्स के बारे में जानकारी देने को कहा है जो बच्चन के नाम और आवाज का अवैध अपयोग कर रहे हैं. साथ ही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स से उन ऑनलाइन लिंक्स को भी हटाने के लिए कहा है जो बच्चन की पर्सनैलिटी राइट्स को खराब कर रहे हैं.
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लॉट्री और अन्य चीजों में अमिताभ बच्चन के नाम और आवाज का हो रहा इस्तेमाल
कुछ कंपनिया अमिताभ बच्चन का नाम, आवाज और पर्सनैलिटी का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अमिताभ बच्चन के नाम एक लॉट्री एड भी चल रहा है, जहां प्रमोशनल बैनर पर उनकी फोटो लगी हुई है. इसके अलावा इसपर केबीसी का लोगो भी है. इसको किसी ने लोगों को भम्रित करने के लिए बनाया है. इन सभी चीजों पर रोक लगाने के लिए अमिताभ बच्चन ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
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