सहायक अभियंता अशोक कुमार को ACB कोर्ट ने नहीं दी जमानत, घूस लेते पकड़े गये थे रंगे हाथ

Ranchi: रांची एसीबी की विशेष अदालत में सहायक अभियंता अशोक कुमार को जमानत देने से इनकार करते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. जिला परिषद कार्यालय खूंटी के सहायक अभियंता अशोक कुमार की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी हो गयी थी. जिसके बाद एसीबी की स्पेशल कोर्ट ने जमानत पर अपना फैसला सुनाते हुए अशोक कुमार को राहत नहीं दी है. न्यायालय द्वारा जमानत याचिका खारिज किये जाने से सहायक अभियंता को बड़ा झटका लगा है. यह जानकारी एसीबी के विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार गुप्ता ने दी.

दरअसल बिल निकासी के नाम पर अभियंता ने घूस मांगी थी. जिसके बाद एसीबी की टीम ने 10 हजार घूस लेते गिरफ्तार किया था. एसीबी रांची की टीम ने कार्रवाई करते हुए जिला परिषद कार्यालय खूंटी के सहायक अभियंता अशोक कुमार को 10 हजार रूपया घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था.

बिल निकासी के नाम पर मांगी गयी थी घूस

सहायक अभियंता अशोक कुमार ने परिवादी मानगोविंद यादव का बकाया टाइम एक्सटेंशन की 1.81 लाख रुपया की निकासी के एवज में घूस मांगी थी. जबकि परिवादी अभियंता को पैसे देने को तैयार नहीं था.

एसीबी से की गई शिकायत

सहायक अभियंता अशोक कुमार के द्वारा रिश्वत मांगे जाने के बाद मानगोविंद यादव ने एसीबी रांची से इसकी शिकायत की थी. एसीबी रांची ने पूरे मामला का सत्यापन कराया. उस दौरान सहायक अभियंता अशोक कुमार के द्वारा घूस मांगे जाने की बात सही पायी गयी. जिसके बाद एसीबी रांची की टीम ने कार्रवाई करते हुए सहायक अभियंता को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया.