Ranchi : देवघर डीसी द्वारा गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम की कंपनी धन्यभूति इंटरप्राइजेज के नाम खरीदी गई जमीन मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. दरअसल जमीन का म्यूटेशन रद्द करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति राजेश शंकर की अदालत ने प्रार्थी की अमेंडमेंट पिटीशन को स्वीकार करते हुए, अमेंडमेंट रिट दायर करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 सितंबर की तारीख मुक़र्रर की है.
प्रार्थी अनामिका गौतम के अधिवक्ता प्रशांत पल्लव के मुताबिक, बहस के दौरान उन्होंने अदालत को बताया कि देवघर डीसी ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जानकर उनकी भूमि का म्यूटेशन रद्द किया है. प्रार्थी की इस बात का विरोध करते हुए महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि, एसपीटी एक्ट में डीसी को यह अधिकार है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने प्रार्थी को अमेंडमेंट रिट दायर करने का निर्देश दिया है.
इसे भी पढ़ें –Jharkhand Congress : जानें नये प्रदेश अध्यक्ष के सामने क्या हैं चुनौतियां,किन बातों से मिलेगा फायदा
अनामिका गौतम ने दाखिल की है याचिका
बता दें कि गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. अनामिका ने देवघर डीसी के आदेश को रद्द करने की मांग की है. अपनी याचिका में कहा है कि देवघर डीसी द्वारा उनकी भूमि के संबंध में लिया गया निर्णय गलत है. इसलिए इस आदेश को रद्द रद्द किया जाना चाहिए. इसके लिए उन्होंने अपनी याचिका में अदालत से गुहार लगाई है.
गोड्डा के भाजपा सांसद डॉ निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम की कंपनी धन्यभूमि इंटरप्राइजेज के नाम पर करीब 31 एकड़ जमीन है. जिसका म्यूटेशन रद्द करने का आदेश देवघर डीसी ने पिछले दिनों दिया था. उक्त भूमि देवघर जिले के देवीपुर के होड़ाकुरा मौजा में स्थित है. जमीन का खाता नंबर 5 और 6 है. जिसका कुल क्षेत्रफल 30.9 एकड़ है. इस जमीन का मामला काफी दिनों से देवघर डीसी के न्यायालय में चल रहा था. जिसपर डीसी ने फैसला सुनाते हुए म्यूटेशन रद्द करने का निर्णय लिया था.
इसे भी पढे़ं – जमीयत उलेमा-ए-हिंद की गैर-मुस्लिमों को सलाह, बेटियों को अनैतिकता से बचायें, को-एजुकेशन में न पढ़ायें
Leave a Reply