Ranchi : फर्जीवाड़ा कर बैंक से करोड़ों रुपये लोन लेने और उन पैसों को सरावगी बिल्डर्स को ट्रांसफर करने के आरोपी सीए अनीश अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज हो गई है. झारखंड हाईकोर्ट में अनीश अग्रवाल ने अपनी जमानत की गुहार लगाते हुए जमानत याचिका दाखिल की थी. जिस पर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने अनीश अग्रवाल की जमानत याचिका को ठुकराते हुए उसे खारिज कर दिया है. याचिका खारिज होने से बड़ा झटका लगा है. अनीश की जमानत याचिका निचली अदालत से पूर्व में ही खारिज हो चुकी थी, जिसके बाद उसने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत के लिए दरवाजा खटखटाया था.
अनीश पर बैंक फ्रॉड के गंभीर आरोप
बता दें कि सीबीआई द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट के मुताबिक अनीश पर बैंक फ्रॉड का गंभीर आरोप है. आरोपों के मुताबिक अनीश ने अपने फर्म में कार्यरत चपरासी के नाम पर बनाई गई कंपनी में करोड़ों रुपये ट्रांसफर किये और उन पैसों को सरावगी बिल्डर्स को 1.87 करोड़ रुपये और मेसर्स सी स्काई ट्रेडर्स के खाते में 87.96 लाख रुपये ट्रांसफर किये गये थे.
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