LagatarDesk : आम बजट में आयकर में छूट का ऐलान किया है. अब नौकरी पेशा वालों को 7 लाख तक टैक्स नहीं देना होगा. पहले वेतनभोगियों को 5 लाख तक पर टैक्स नहीं देना पड़ता था. बजट में पुरानी इनकम टैक्स व्यवस्था खत्म कर दी है. टैक्स स्लैब को सात से घटाकर पांच कर दिया गया है. (पढ़ें, बजट 2023 : खिलौना, साइकिल, ऑटोमोबाइल होंगे सस्ते, सिगरेट होगी महंगी)

नया टैक्स स्लैब :
- 0 से 3 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगेगा
- 3 से 6 लाख रुपये तक 5 फीसदी टैक्स
- 6 से 9 लाख रुपये तक 10 फीसदी टैक्स
- 9 से 12 लाख रुपये तक 15 फीसदी टैक्स
- 12 से 15 लाख तक 20 फीसदी टैक्स
- 15 लाख से अधिक पर 30 फीसदी टैक्स
पुराना टैक्स स्लैब :
- 2.5 लाख तक आय : कोई टैक्स नहीं लगता
- 2.5-5 लाख तक वार्षिक आय : 5 फीसदी टैक्स
- 5-10 लाख तक की सालाना इनकम : 20 फीसदी टैक्स
- 10 लाख या उससे ज्यादा वार्षिक आय : 30 फीसदी टैक्स
नये टैक्स रिजीम में भी मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ
वित्त मंत्री ने कहा है कि नये टैक्स रिजीम में भी अब स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा. इससे करदाताओं को काफी लाभ होगा. पर्सनल टैक्स के लिए अब से नयी टैक्स रिजीम ही डिफॉल्ट टैक्स रिजीम होगी. हालांकि पुरानी टैक्स रिजीम का ऑप्शन भी मौजूद रहेगा. इसके अलावा टैक्स कंप्लाएंस को और आसान करने के लिए घोषणा है. वित्त मंत्री ने कॉमन आईटी रिटर्न फॉर्म का ऐलान किया.
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महिलाओं और वरिष्ठ नागरिक को मिली सौगात
महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी सौगात मिली है. बजट में महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करने का ऐलान किया गया है. इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज़ मिलेगा. महिला सम्मान सर्टिफिकेट 2025 तक जारी रहेगा. वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जायेगी.

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