Ranchi: बस से यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर है. अब जितनी सीट उतने ही यात्री बसों में यात्रा कर सकते हैं. कोरोनाकाल में सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर जिस तरह की पाबंदी सीटों को लेकर थी. उसे परिवहन विभाग ने खत्म कर दिया है. साथ ही निर्देश दिया गया है कि बस मालिक पहले से तय किराया ही वसूलेंगे. किराए में किसी तरह की कोई वृद्धि नहीं की जाएगी. लेकिन इसके अलावा पहले से तय सभी निर्देशों को मानना होगा.
जानें बस में यात्रा करने के लिए क्या करना होगा
• बस में सवार यात्री, चालक औऱ तमाम लोगों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य है.
• बस परिचालन से पहले बसों को सेनेटाइज करना है.
• यात्रा के दौरान बस में किसी को खैनी, गुटका, पान मसाला और ध्रूमपान करने की इजाजत नहीं होगी.
• यात्रा के दौरान किसी भी सार्वजनिक जगह पर थूकना दंडनीय अपराध होगा. पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
• कंटेंनमेंट जोन में बस का रोकना मना है. यहां से बसे सिर्फ गुजर सकती है. किसी तरह का कार्यवाही पर रोक है.
• बस मालिकों की तरफ से किसी भी बस का किराया बढ़ाए जाने पर रोक है. बस में जितनी सीट है, उतने यात्री सफर कर सकते हैं.
• प्रशासन की तरफ से अनुरोध किया गया है कि अगर आपके पास स्मार्ट फोन है तो उसमें आरोग्य सेतू ऐप ऑन कर के रखें.
• इन सभी नियमों को न मानने पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी.
• गंभीर रोग से ग्रस्त, 65 साल से ऊपर, गर्भवती और 10 साल के बच्चों को विशेष परियोजन पर ही सफर करने की सलाह दी जाती है. वो जितना हो सके घर पर ही रहें.]
• इसके अलावा बस से सफर करने वाले यात्रियों से परिवहन विभाग ने घर पहुंच कर अपने कपड़ों को धोने का भी अनुरोध किया है. हाथ हमेशा साबून से धोते रहे. अपने नाक, आंख और मुंह को छूने से बचे. सेनिटाइजर साथ रखने. थोड़ी-थोड़ी देर में अपने हाथों को सेनेटाइज करते रहे की भी अपील की है.