Ranchi : झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश एस चंद्रशेखर और न्यायाधीश रत्नाकर भेंगरा की अदालत में सहायक टाउन प्लानर नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने सहायक टाउन प्लानर नियुक्ति से जुड़ी सभी याचिकाओं पर अगली सुनवाई 14 फ़रवरी की तिथि निर्धारित कर दी है. अलग-अलग प्रार्थियों के द्वारा इस मामले में कुल 3 रीट याचिका और 2 LPA दायर की गई है.
वर्ष 2020 में नियुक्ति संबंधी विज्ञापन जारी किया था
बता दें कि वर्ष 2020 में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सहायक टाउन प्लानर नियुक्ति संबंधी विज्ञापन जारी किया था. आयोग के द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई. रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया. सरकार को चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अनुशंसा भी भेज दी गई. परीक्षा में चयन से वंचित अभ्यर्थियों ने आयोग के परीक्षा प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दी. हाईकोर्ट की एकल पीठ ने आयोग के द्वारा किए गए नियुक्ति प्रक्रिया को सही मानते हुए याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया.
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एकल पीठ के आदेश को हाई कोर्ट की डबल बेंच में चुनौती दी
याचिकाकर्ता एकल पीठ के आदेश को हाई कोर्ट की डबल बेंच में चुनौती दी है. याचिका के माध्यम से अदालत को बताया है कि एकल पीठ ने जो आदेश दिया है. वह सही नहीं है. नियम के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग ने नियुक्ति नहीं किया है. उन्होंने नियम की अनदेखी की है. परीक्षा की प्रक्रिया प्रारंभ करने के बाद नियम बदला है. यह सही नहीं है. इसलिए इस परीक्षा परिणाम को रद्द कर दिया जाए. उन्होंने आरोप लगाया है कि परीक्षा में अंतिम रुप से 22 चयनित अभ्यर्थी ऐसे हैं. जिनके पास विज्ञापन के अंतिम तिथि तक इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर में पंजीयन का प्रमाण पत्र नहीं है. ऐसे अभ्यर्थियों का चयन बताता है. कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है.
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