Ranchi : स्पेशल ऑग्जिलरी पुलिस (सैप) के 907 कर्मियों की सेवा समाप्ति पर रोक लगाने को लेकर पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किया है. जारी आदेश में कहा गया है कि हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश को लेकर सैप के 907 कर्मियों की सेवा समाप्ति पर तत्काल रोक लगायी जाती है. (पढ़ें, ISRO का सूर्य मिशन : Aditya-L1 श्रीहरिकोटा स्पेस स्टेशन से सफलतापूर्वक लॉन्च)
हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार के आदेश पर लगायी रोक
गौरतलब है कि झारखंड सरकार ने सैप में कार्यरत कर्मियों की सेवा 31 अगस्त 2023 से समाप्त करने का आदेश दिया है. इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी थी. जिसपर बीते 30 अगस्त को जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राज्य सरकार की ओर से सैप कर्मियों की सेवा समाप्त करने के आदेश पर रोक लगा दी. साथ ही राज्य सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है. राज्य सरकार द्वारा सैप कर्मियों को सेवानिवृत्ति किये जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर अब पांच अक्टूबर को सुनवाई होगी.
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पुलिस मुख्यालय ने जारी किया था आदेश
बता दें कि बीते 28 अगस्त को पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी कर कहा था कि 31 अगस्त से सैप के 907 कर्मियों की समाप्त हो जायेगी. सैप 1 वाहिनी टाटीसिलवे रांची और सैप 2 वाहिनी हलुदबनी जमशेदपुर में अनुबंध के आधार पर नियुक्त सैप के 907 पदाधिकारी और कर्मियों (जिनकी सेवा अवधि सात साल या सात साल से अधिक हो चुकी है) की सेवा 31 अगस्त से समाप्त कर दी जायेगी.
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