Ranchi: कांके के चामा मौजा में जमीन खरीद मामले में पूर्व डीजीपी डीके पांडेय की पत्नी पूनम पांडेय को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है. झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर 20 दिसंबर तक रोक लगा दी है. हाईकोर्ट के इस आदेश से पूर्व DGP डीके पांडेय की पत्नी को बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 दिसंबर की तारीख मुक़र्रर की है. हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता आरएस मजूमदार ने पूनम पांडेय का पक्ष अदालत में रखा. कोर्ट में बहस के दौरान उन्होंने कहा कि जो भूमि खरीदी गयी है वो गैरमजरुआ प्रकृति की नहीं है.
कांके सीओ ने जमाबंदी रद्द करने का नोटिस किया था जारी
बता दें कि कांके सीओ ने उनके द्वारा खरीद हुईं जमीन को गैरमजरूआ मालिक भूमि बताते हुए जमाबंदी रद्द करने का नोटिस जारी किया था. सीओ के इस नोटिस को चुनौती देते हुए पूनम पांडे ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, और अपने अधिवक्ता के माध्यम से याचिका दायर की है. पूर्व में हाईकोर्ट ने प्रशासन को उक्त भूमि पर हुए निर्माण को भी ध्वस्त करने से रोक लगा दिया था.
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