Patna: समन भेजने के बावजूद पेश नहीं होने पर पटना हाईकोर्ट ने सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत रॉय के खिलाफ वारंट जारी किया है. हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सुब्रत रॉय शुक्रवार को कोर्ट में पेश में नहीं हुए. इसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है. बिहार की बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें…
तीन राज्यों की पुलिस को भेजा गया वारंट
कोर्ट के आदेश के अनुसार, 3 राज्योंद के पुलिस महानिदेशकों और प्रमुखों (DGP/CP) को गिरफ्तारी वारंट भेजा जाएगा. बिहार के अलावा उत्त र प्रदेश और दिल्लीक पुलिस प्रमुख के पास वारंट भेजा जाएगा. बताते चलें कि सुब्रत रॉय से जुड़े मामले की सुनवाई के लिए 12 मई को फिजिकल तौर पर कोर्ट लगी थी.
इसे भी पढ़ें-चिंतन शिविर में बोली सोनिया गांधी, मोदी सरकार नफरत फैला कर अल्पसंख्यकों को दबा रही है
मामले की अगली सुनवाई 16 मई को
इसके बावजूद सुब्रत रॉय कोर्ट में पेश नहीं हुए. इससे पहले सुब्रत रॉय को फिजिकल तौर पर कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया था. इसके बावजूद वे कोर्ट में पेश नहीं हुए. अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 मई को होगी. सहारा के विभिन्न स्कीम में निवेश करने वालों को मैच्योरिटी के बाद भी पैसे नहीं मिलने पर निवेशकों ने कोर्ट का रूख किया है. कोर्ट ने सुब्रत रॉय से पूछा था कि निवेशकों के पैसे किस तरह लौटाएंगे.
इसे भी पढ़ें-ज्ञानवापी के बाद मथुरा ईदगाह का कोर्ट कमिश्नर से सर्वे कराने की मांग, मथुरा कोर्ट ने हामी भरी, स्वीकारी याचिका