Bokaro: पॉक्सो कोर्ट ने सोमवार को नाबालिग के अपहरण व गैंगरेप के मामले में गुलाम अंसारी व रज्जाक अंसारी को 20-20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई . सरकार की ओर से कोर्ट में अभियोजन का पक्ष रखने वाले विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने यह जानकारी दी है.
यह है घटना : उन्होंने बताया कि घटना 19 जनवरी 2018 से अगले 15 दिन की है. मामले में कुल 3 आरोपी बनाए गए थे. तीसरे आरोपी सरफराज अंसारी को पुलिस ने मौके से ही गिरफ्तार किया था. उसे कोर्ट पहले ही 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुना चुकी है. सजायाफ्ता सरफराज सोमवार को सजा पाए रज्जाक अंसारी का पुत्र है. विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि घटना के दिन सुबह साढ़े 17 साल की नाबालिग पीड़िता शौच के लिए गई थी. तीनों दोषियों ने पीड़िता का दुपट्टे से मुंह बंद कर अगवा कर लिया . फिर उसे एक कार में जबरन बैठाकर, जान मारने की धमकी देकर चुप करा दिया. पीड़िता को जब होश आया तो उसने खुद को नग्न अवस्था में एक कमरे में बंद पाया, जहां आरोपी सरफराज व गुलाम मौजूद थे. दोनों ने फिर से उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. जब नाबालिग को होश आया तो पता चला कि उसे हुगली के एक कमरे में बंद रखा गया है. जहां 15 दिनों तक आरोपी सरफराज व गुलाम उसके साथ हैवानियत करते रहे. जबकि सरफराज का पिता रज्जाक दोनों की हैवानियत पर पहरेदारी कर रहा.
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