Bokaro : चास नगर निगम के अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार ने बुधवार 30 नवंबर को बताया कि दुकानदार तम्बाकू उत्पाद के साथ अब टॉफी, कैन्डी, चिप्स, बिस्कुट, पेय पदार्थ आदि नहीं बेच सकेंगे. चास नगर निगम क्षेत्र में तम्बाकू बिक्री को लेकर जारी किए गए लाइसेंस के बाद लाइसेंस धारक ही तम्बाकू बिक्री कर सकता है.
बुधवार को तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत लाइसेंस को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन चास नगर निगम के सभागार में अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार सिंह की अध्यक्षता में किया गया. अपर नगर आयुक्त ने बताया कि अव्यस्कों व किशोरों को तंबाकू उत्पाद के लत से दूर रखने के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है. जिसके बाद तम्बाकू उत्पाद का विक्रय करने वाले दुकानों पर टॉफी, कैन्डी, चिप्स, बिस्कुट, पेय पदार्थ इत्यादि की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा.
एक दिवसीय कार्यशाला में नोडल पदाधिकारी एनटीसीपी बोकारो डा.एनपी सिंह, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अपूर्वा मिंज, ड्रग्स इन्सपेक्टर विकास, सीडस, रिम्पल, जिला परामर्शी मो. असलम व भोला पांडे सहित अन्य उपस्थित थे.