LagatarDesk : देश में क्रिप्टोकरेंसी की लोकप्रियता बढ़ी है. लेकिन भारत में इसको अभी तक कानूनी मान्यता नहीं मिली है. इस पर अभी भी अटकले बनी हुई है. इस बीच क्रिप्टो को लेकर और एक खबर सामने आ रही है. Nangia Andersen LLP टैक्स के अरविंद श्रीवत्सन का कहना है कि सरकार बजट 2022 में क्रिप्टो के खरीद-बिक्री को टैक्स के दायरे में ला सकती है.
निश्चित सीमा के ऊपर लगेगा क्रिप्टो की खरीद-बिक्री पर टैक्स
अरविंद श्रीवत्सन के अनुसार, बजट सत्र में सरकार क्रिप्टोकरेंसी की खरीद-बिक्री पर टैक्स डिडक्शन ऐट सोर्स (TDS) और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (TCS) लागू करने का फैसला ले सकती है. हालांकि टैक्स एक लिमिट के बाद यानी एक निश्चित सीमा के ऊपर लगेगा. अरविंद श्रीवत्सन ने कहा कि इस तरह के लेनदेन को विशेष लेनदेन के दायरे में लाया जाना चाहिए. ताकि आयकर अधिकारियों को इनकी जानकारी आसानी से मिल सके. उन्होंने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी बेचने पर होने वाली कमाई पर लॉटरी, पजल और गेम से होने वाली कमाई की तरह ही 30 फीसदी टैक्स लगाना चाहिए.
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क्रिप्टो खरीदने-बेचने पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट में दिखाना होगा अनिवार्य
क्रिप्टोकरेंसी का मार्केट भारत में बहुत तेजी से फैल रहा है. ऐसे में सरकार के लिए इसे रेग्युलेट करना और टैक्स के दायरे में लाना बहुत जरूरी है. यही वजह है कि इस बजट में TDS/TCS को लागू करने की घोषणा संभव है. अगर कोई क्रिप्टोकरेंसी खरीदता है या फिर बेचता है तो उसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट में दिखाना जरूरी होगा.
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शीतकालीन सत्र में ही पेश वाली थी बिल
सरकार शीतकालीन सत्र में ही क्रिप्टोकरेंसी बिल 2021 को पेश करने वाली थी. लेकिन इसे पेश नहीं किया गया. अब माना जा रहा है कि इसे बजट 2022 में पेश किया जायेगा. मालूम हो कि बजट सेशन की शुरुआत 31 जनवरी से हो रही है. क्रिप्टोकरेंसी इन्वेस्टर्स की संख्या की बात करें तो भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने क्रिप्टो में निवेश किया है. 2030 तक यह आंकड़ा बढ़कर 241 मिलियन डॉलर हो जायेगा.
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