Shruti Singh
Ranchi : राजधानी में स्कूलों के प्रबंधन द्वारा बच्चों को स्कूल लाने-घर पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था की गयी है. बच्चों के अभिभावकों से बस फीस के रूप में मोटी रकम ली जाती है. हर साल ट्यूशन फीस के साथ ही बस फीस में भी बढ़ोतरी की जाती है. लेकिन स्कूल प्रबंधन बसों के परिचालन में तय मानकों का ध्यान नहीं रखते हैं. क्षमता से ज्यादा बच्चों को बसों में बैठाना, बिना परमिट बसों का परिचालन, फर्स्ट एड बॉक्स और अग्निशमन यंत्र का न होना आम बात है. राजधानी के बड़े और नामी स्कूलों में शुमार ब्रिजफोर्ड, सफायर इंटरेशनल, कैंब्रियन पब्लिक, डीएवी पुंदाग जैसे डेढ़ दर्जन स्कूलों का प्रबंधन भी बिना परमिट बसों को शहर की सड़कों पर दौड़ा रहा है. वर्ष 2022 से ही इन स्कूल बसों का परमिट फेल है, लेकिन प्रबंधन रिन्यूवल नहीं करा रहा है. ऐसे वाहन मालिकों को उप परिवहन आयुक्त सह दक्षिणी छोटानागपुर के क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के सचिव ने नोटिस जारी किया है. सभी वाहन मालिकों को परमिट का नवीकरण कराने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है. निर्धारित समय पर परमिट का नवीकरण नहीं कराया गया, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी. बसों का परिचालन होने पर उन्हें जब्त कर लिया जाएगा, जिसकी जिम्मेवारी स्कूल प्रबंधन की होगी.
जानें किन- किन स्कूलों की कितनी बसों का परमिट फेल
1. ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल : जेएच 01एएफ-7680 , जेएच 01एएफ-7703 ,जेएच 01एएफ- 7679 , जेएच 01एएम-9327.
2. लाला लाजपत राय सीनियर सेकेंडरी स्कूल : जेएच 01एके-6872 , जेएस 01एएस-3735, जेएस 01एटी -9666
3. कैंब्रियन पब्लिक स्कूल : जेएच 01एएम-4891, जेएच 01एएम-4893, जेएच 01एएम-4892.
4. लॉरोटो कॉन्वेंट स्कूल : जेएच 08ई-2203 , जेएच 08ई-7940 , जेएच 08ई-5530.
5. सफायर इंटरनेशनल स्कूल : जेएच 01एएफ-4893.
6. फातमा टीचर ट्रेनिंग : जेएच 01एडब्ल्यू-0136.
7. लोयला स्कूल : जेएच 01एयू-7692.
8. डीएवी पब्लिक स्कूल पुंदाग : जेएच 01सीएम-9657.
9. आयुष एजुकेशनल सर्विस : जेएच 01 बीए-5105.
10. ट्राइबल रूरल एडुकेशन एंड वेलफेयर सोसायटी : जेएच 01 सीके-7091, जेएच 01सीके-6454, जेएच 01सीके-1717.
11. ब्रिजफोर्ड स्कूल : जेएच 01बीडब्ल्यू-0181, जेएच 01बीडब्ल्यू-0181.
12. विवेकानंद विद्या मंदिर : जेएच 01सीएफ-1097.
13. खूंटी उर्सुलाइन सोसायटी : जेएच 01सीए-6303.
14. दिल्ली पब्लिक स्कूल नेवरी : जेएच 01सीसी-4664 , जेएच 01सीसी-3582.
15. विद्या विकास ट्रस्ट :जेएच 01बीजे-0611.
16. माउंट कार्मेल स्कूल : जेएच 01सीके-2403.
17. उर्सुलाइन इंग्लिश मीडियम स्कूल : जेएच 23ए -2356 , जेएच 23 ए-9405.
स्कूल बसों में तय मानकों का पालन नहीं, तो होगी कार्रवाई
स्कूल बसों के परिचालन के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार जिला प्रशासन ने कई मानक तय किए हैं. लेकिन अब अधिकांश स्कूल बसों में किसी मानक का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा है. कुछ महीने पहले भी रांची की कुछ स्कूल बसों में अचानक आग लगने की घटना हुई थी, जिस पर जिला परिवहन पदाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए जांच अभियान भी चलाया था. लेकिन इसके बावजूद स्कूल संचालक और वाहन मालिक लापरवाही बरत रहे हैं. स्कूल बसों में सिर्फ फिटनेस और परमिट ही नहीं, बल्कि कई स्कूल बसों में तो फर्स्ट एड बॉक्स तक नहीं हैं. अग्निशमन यंत्र भी खराब पड़े हैं. स्कूल बसों में हो रही लापरवाही को लेकर जिला परिवहन पदाधिकारी व जिला प्रशासन की तरफ से स्कूल प्रबंधकों को नोटिस दिया गया है.
एस सप्ताह में परमिट रिन्यू कराएं, नहीं तो जब्त होंगी स्कूल बसें : आरटीए
रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (आरटीए) के सचिव श्याम नारायण ने बताया कि उन्होंने सभी स्कूल मैनेजमेंट को एक हफ्ते का समय दिया है. अगर समय रहते स्कूल मैनेजमेंट अपना परमिट रिन्यू नहीं कराएंगे, तो उनकी बसों को सीज कर लिया जाएगा. हर सप्ताह स्कूल बसों की जांच की जा रही है. बिना परमिट वाली बसों को चिह्नित कर संबंधित स्कूलों के प्रबंधन को नोटिस भेजा जा रहा है. तय समय सीमा के अंदर परमिट रिन्यू नहीं कराते हैं, तो बसों को जब्त करने के साथ ही साथ जुर्माना लगाया जाएगा.
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