Chandigarh: पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्यल के सभी शहरों में कस्बों में रात का कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है. यह नया आदेश अगले महीने एक दिसंबर से पूरे राज्यक में प्रभावी होगा. सीएम ने यह फैसला कोरोना के नई लहर के चलते फैसला किया है.
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न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सभी शहरों और कस्बों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रिेकालीन कर्फ्यू का आदेश दिया और 1 दिसंबर से प्रभावी होगा. इस दौरान COVID19 के नियमों को तोड़ने वालों पर लगने वाले जुर्माने की राशि को दोगुना कर 1000 रुपये कर दिया है.
1 दिसंबर से सभी होटल, रेस्तरां और विवाह स्थल रात 9:30 बजे बंद रहेंगे. 15 दिसंबर को प्रतिबंधों की समीक्षा की जाएगी.
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बता दें कि मंगलवार को पंजाब में COVID-19 से एक ही दिन 20 अधिक लोगों की मौत हो गई थी. मेडिकल बुलेटिन के अनुसार संगरूर और पटियाला से चार, जालंधर और लुधियाना से तीन-तीन, बठिंडा और गुरदासपुर से दो-तीन और फतेहगढ़ साहिब, मनसा, मोगा और पठानकोट से एक-एक मौत हुई थी. राज्य में फिलहाल 6,834 सक्रिय कोविड-19 मामले हैं.