Latehar: गढ़वा जिले का धान लातेहार लैंपस में बेचने के मामले में आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है. डीसी अबु इमरान के निर्देश पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने इस कार्य में संलिप्त लव कुमार पासवान एजीएम, रवि शंकर कुमार, शंकर सिंह, मुरली प्रसाद लैंपस प्रतिनिधि, दिव्यांग कुमार जेएसएफसी ऑपरेटर के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. इन सभी आरोपियों पर सदर थाना में आईपीसी धारा 406, 409, 419, 420, 467, 468, 120-B तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के सुसंगत धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है.
जांच में दोषी पाए जाने के बाद दर्ज कराया गया मामला
गढ़वा का धान लातेहार में बेचे जाने की सूचना मिलने पर डीसी अबु इमरान ने संज्ञान लेते हुए अविलम्ब प्रखंड विकास पदाधिकारी लातेहार की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय प्रखंड स्तरीय जांच दल का गठन किया. टीम ने मामले की जांच की. जिसमें लव कुमार पासवान एजीएम,रविशंकर कुमार (भाई के नाम पर धान बेचने वाला) शंकर सिंह ट्रक चालक, मुरली प्रसाद लैंपस प्रतिनिधि,दिव्यांग कुमार जेएसएफसी ऑपरेटर को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया.जिसके बाद प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी ईश्वर चंद्र मुंडा ने गढ़वा का धान लातेहार लैंपस में गलत तरीके से बेचने के मामले में आरोपियों पर मामला दर्ज कराया.
क्या है मामला
गढ़वा जिले से 96 क्विंटल धान लातेहार लैंपस के बहुउद्देशीय भवन लातेहार स्थित गोदाम में बेचने के लिए लाया गया था. इसकी सूचना डीसी को मिली.डीसी अबु इमरान ने अविलम्ब प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय टीम गठित कर मामले की जांच करवायी. ट्रक जिसमें धान लाया गया था उसके चालक ने पूछताछ के क्रम में बताया कि धान लव कुमार पासवान एजीएम के कहने पर मझगांव गढ़वा से बेचने के लिए लाया गया है. जालसाजी कर धान अधिप्राप्ति के अंतर्गत दूसरे जिले में धान बेचना पूरी तरह से गलत है.
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