Saraikela : सरायकेला के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने जिला खनन पदाधिकारी सन्नी कुमार के खिलाफ रिश्वत मांगने और पद के दुरुपयोग करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है. अदालत के निर्देश पर सरायकेला थाने में भादवि की धारा 323, 341, 384 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. थानेदार मनोहर कुमार ने बताया कि न्यायालय के निर्देश पर जिला खनन पदाधिकारी सन्नी कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले कि जांच की जा रही है. अदालत ने शिकायतकर्ता बिनायक दुबे की अर्जी पर कार्रवाई करते हुए यह निर्देश दिया है. तीन महीने पहले जिला खनन पदाधिकारी सन्नी कुमार द्वारा पद का दुरुपयोग करने और रिश्वत मांगने का मामला सामने आया था.
इसे भी पढ़ें – RU में पीएफ राशि की हेराफेरी का मामला उजागर, दूसरे के एकाउंट में डाला किसी और का पैसा
ट्रैक्टर छोड़ने के एवज में रिश्वत मांगने का लगा था आरोप
सरायकेला निवासी बिनायक दुबे ने अधिवक्ता अशोक रथ के माध्यम से मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में शिकायत की थी. इसमें कहा था कि लगभग 3 महीने पहले जिला खनन पदाधिकारी सन्नी कुमार द्वारा तीन ट्रैक्टर जब्त किए गए थे, जिनमें से दो ट्रैक्टरों को फाइन वसूल कर छोड़ दिया गया था. जबकि शिकायतकर्ता की ट्रैक्टर पर न तो फाइन काटा गया और न ही मुकदमा दर्ज किया गया. जब्त ट्रैक्टर को सरायकेला थाना के हवाले करते हुए ट्रैक्टर मालिक बिनायक दुबे से 60 हजार रुपये रिश्वत की डिमांड की गई. नहीं देने पर केस में फंसाने की धमकी दी गई.