Ranchi: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, एडीजी अनुराग गुप्ता और पूर्व सीएम के सलाहकार अजय कुमार के खिलाफ पीसी एक्ट ( प्रीवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ) के तहत केस चलेगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी मंजूरी दे दी है. पीसी एक्ट के तहत मामला चलाने का आदेश वर्ष 2016 में राज्य सभा चुनाव के दौरान हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में दी गई है. इसमें अनुराग गुप्ता और अजय कुमार को प्राथमिक अभियुक्त माना गया है, जबकि रघुवर दास को अप्राथमिक अभियुक्त.
जानकारी के मुताबिक अनुराग गुप्ता और अजय कुमार ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने के लिये कांग्रेस विधायक निर्मला देवी के पति योगेंद्र साव को रिश्वत देने की कोशिश की थी. उस वक्त वायरल एक वीडियो में रघुवर दास और अजय कुमार धुर्वा स्थित योगेंद्र साव के घर भी गये थे. वीडियो में रघुवर दास सब ठीक कर देने की बात कह रहे थे. जिस वक्त का वीडियो है, उस वक्त योगेंद्र साव पुलिस की नजर में फरार थे.
ऑडियो और वीडियो वायरल होने के बाद जेवीएम के अध्यक्ष बाबुलाल मरांडी ( अब भाजपा के विधायक हैं ) ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की थी. चुनाव आयोग ने अपनी जांच में शिकायत को सही पाया. जिसके बाद आयोग ने झारखंड सरकार को प्राथमिकी दर्ज करने और अनुराग गुप्ता व अजय कुमार के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरु करने का आदेश दिया था. रघुवर सरकार ने अनुराग गुप्ता के खिलाफ जगन्नाथपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली थी. उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी शुरु की थी. लेकिन अजय कुमार के खिलाफ किसी तरह की विभागीय कार्यवाही नहीं शुरु की गयी. जबकि जिस वक्त यह घटना हुई थी, उस वक्त वह प्रींसिपल सेक्रेटरी रैंक में सीएम के राजनीतिक सलाहकार थे. हेमंत सोरेन के सत्ता में आने के बाद सरकार ने अनुराग गुप्ता को निलंबित कर दिया.