Ranchi : पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के दो अभियंताओं के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केस (अभियोजन) चलाने का निर्देश दिया है. इनमें पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, पश्चिमी सिंहभूम के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता हरेंद्र कुमार मिश्रा और पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल, हाटगम्हरिया के तत्कालीन सहायक अभियंता दीपनारायण साहा शामिल हैं. इनके विरुद्ध धारा – 420/409/467/468/471/120 – बी के तहत अभियोजन (केस) चलाने का निर्देश दिया गया है. दोनों के खिलाफ पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा जिला के हाटगम्हरिया थाना में 19 अक्टूबर 2016 को आईपीसी – 1860 की धारा 420/409 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया था. वर्तमान में मामले की जांच जारी है. जांच के क्रम में आईपीसी की अन्य धाराओं को जोड़ा गया है. सरकारी पद का दुरूपयोग, आपराधिक षडयंत्र, धोखाधड़ी एवं सुनियोजित ढंग से वित्तीय अनियमितता करने वालों के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है.
यह है आरोप
जांच के क्रम में यह बात सामने आई कि अभियुक्तों द्वारा लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत परमसाई गांव में योजना राशि प्राप्त करने के बाद कार्य को अधूरा रखने, खराब गुणवत्ता, एकरारनामा के अनुसार सामानों को नहीं लगाने तथा राशि की निकासी कर गबन किया गया है.
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