Ranchi: भाजपा विधायक समरी लाल की याचिका पर झारखण्ड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. प्राथी समरी लाल की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से जाति स्क्रूटनी कमिटी के आदेश पर रोक लगाने की मांग कोर्ट से की गयी. लेकिन कोर्ट ने स्टे देने से इनकार किया है. कोर्ट ने कहा कि कोई ऐसी कार्रवाई हुई जिससे आपकी सदस्यता पर खतरा प्रतीत हो रहा हो तो आप स्टे मांग सकते हैं. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट में सुनवाई हुई. 8 जून को अगली सुनवाई के लिए तिथि मुकर्रर की है. अगली सुनवाई तक प्रतिवादी को काउंटर एफिडेविट दायर करने का निर्देश दिया गया है. कोर्ट ने कांग्रेस के प्रत्याशी रहे सुरेश बैठा को भी पार्टी बनाया है.
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जाति प्रमाण पत्र अवैध करार दिया जाना नैसर्गिक न्याय नहीं
समरी ने हाईकोर्ट में कास्ट स्क्रूटनी कमिटी के उस आदेश को चुनौती दी है. जिसमें उनके जाति प्रमाण पत्र को ग़लत करार दिया गया था. प्रार्थी के अधिवक्ता हर्ष कुमार के मुताबिक़ याचिका में कहा गया है कि बिना किसी ठोस आधार के समरी लाल की जाति प्रमाण पत्र को अवैध करार दिया गया है. यह नैसर्गिक न्याय नही है.

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