LagatarDesk : आयकर विभाग ने अबतक 2.37 करोड़ से अधिक टैक्सपेयर्स को टैक्स रिफंड जारी किया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 1 अप्रैल 2020 से 29 मार्च 2021 तक टैक्स रिफंड जारी किया है. इसकी जानकारी आयकर विभाग ने ट्वीट करके दी.
CBDT issues refunds of over Rs. 2,24,829 crore to more than 2.37 crore taxpayers between 1st April,2020 to 29th March,2021. Income tax refunds of Rs. 85,012 crore have been issued in 2,33,78,418 cases & corporate tax refunds of Rs. 1,39,817crore have been issued in 2,85,438 cases
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) March 31, 2021
2.37 करोड़ टैक्सपेयर्स को टैक्स रिफंड
आयकर विभाग ने ट्विटर पर जानकारी दी कि उसने 2.37 करोड़ से अधिक करदाताओं को टैक्स रिफंड जारी किया है. इसमें 2,33,78,418 व्यक्तिगत करदाताओं को 85,012 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया.
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कॉरपोरेट को 1.3 लाख करोड़ टैक्स रिफंड
विभाग ने जानकारी दी कि कॉरपोरेट से जुड़े 2,85,438 आयकर रिटर्न मामलों के लिए 1,39,817 करोड़ रुपये की राशि जारी की गयी है. सीबीडीटी ने कहा कि ये रिफंड उसने 1 अप्रैल 2020 से 29 मार्च 2021 तक जारी किया है.
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साइट से 7 बजे हट गया था आधार-पैन का लिंक
आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 थी. सरकार ने घोषणा की थी कि इसके बाद इन दस्तावेजों को लिंक करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा. इसके कारण सुबह से इनकम टैक्स विभाग की साइट को बड़ी संख्या में लोग एक्सेस करने लगे.
एक साथ लाखों करोड़ों लोग के एक्सेस करने के कारण आयकर विभाग की साइट क्रैश कर गयी. आयकर विभाग की साइट से आधार को पैन कार्ड से जोड़ने वाला लिंक शाम 7 बजे के आसपास बंद कर दिया गया.
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आधार को पैन से जोड़ने की समयसीमा बढ़ी
इनकम टैक्स की साइट क्रैश होने से आधार और पैन लिंक करने में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. आयकर विभाग की साइट क्रैश होने के कारण कई लोगों का आधार से पैन लिंक नहीं हो पाया. इसी को देखते हुए सरकार ने टैक्सपेयर्स को राहत दी है. सरकार ने अब इसे लिंक करने की आखिरी तारीख आगे बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दी है. हालांकि सरकार ने कहा कि कोरोना महामारी की चुनौतियों के कारण यह फैसला लिया गया है.
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