Ranchi : जिले के सातों विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय 17 से 30 अक्टूबर तक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम (स्पेशल समरी रिव्यू प्रोग्राम) चलायेगा. इस विशेष अभियान के दौरान जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है, वो मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकेंगे. साथ ही पहचान पत्र में सुधार करने या फिर जिनका निधन हो गया है, उनका नाम हटवाने का काम किया होगा. इसके लिए आप मतदान केंद्र के बीएलओ, मतदान क्षेत्र के एईआरओ, एआरओ व एनएड्रेसएसवीपी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं. (पढ़ें, सनी देओल के बेटे करण देओल की शादी की तैयारियां शुरु, सज गया धर्मेंद्र का बंगला)
रिव्यू प्रोग्राम से संबंधित गतिविधियां
- 17 अक्टूबर : एकीकृत मतदाता सूची का फॉर्मेंट होगा जारी.
- 17 से 30 अक्टूबर: मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने, करेक्शन करने और ट्रांसफर करने के लिए दावा आपत्ति दिये जाने की अवधि.
- 26 दिसंबर: प्राप्त दावा आपत्ति का होगा निस्तारण.
- 05 जनवरी 2024 : अंतिम मतदाता सूची जारी करने की तिथि.
मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए शुरू किया जायेगा कार्यक्रम
एक जनवरी 2024 को जिनकी उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक होगी, उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए कार्यक्रम शुरू किया जायेगा. इस कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची में यदि योग्य नागरिक का नाम नहीं है तो फॉर्म 6, किसी अयोग्य मतदाता का नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 और पहचान पत्र में नाम, पता, उम्र, फोटो आदि में गलती हो तो फॉर्म 8 के जरिये सुधार किया जा सकेगा. अगर मतदाता सूची में किसी व्यक्ति का एक से अधिक स्थान पर नाम है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत यह दंडनीय अपराध है. इसलिए जिन मतदाताओं का नाम एक से अधिक जगह पर मतदाता सूची में दर्ज है तो वह फॉर्म 7 के जरिये आवेदन देकर अपना नाम मतदाता सूची से हटवा सकते हैं.
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