अमित ने 19 लाख 85 हजार का चेक कराया था बाउंस, कोर्ट ने 24 लाख भुगतान के आदेश को रखा बरकरार
Ranchi : रांची सिविल कोर्ट ने चेक बाउंस के आरोप में दोषी करार दिये गये अमित कुमार सोनी की सजा को बरकरार रखा है. कोर्ट ने उसकी अपील भी खारिज कर दी है. 19 लाख 85 हजार चेक बाउंस केस में निचली अदालत ने उसे एक वर्ष की सजा और 24 लाख का जुर्माना लगाया था. जिसे अमित कुमार सोनी ने प्रधान न्यायाधीश दिवाकर पांडेय की कोर्ट में चुनौती दी थी. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जुर्माना की राशि उस पीड़ित को दी जायेगी, जिसे अमित सोनी ने चेक दिया था. यह राशि उस चेक के बदले देय होगी, जो बाउंस हो गया. अजय जैन की ओर से अधिवक्ता अनंत कुमार विज ने बहस की.
अमित के दोनों चेक हो गये थे बाउंस
दरअसल अमित कुमार सोनी ने अजय जैन को पैसों के भुगतान के लिए 19 लाख 85 हजार के दो अलग-अलग चेक दिये थे. लेकिन यह चेक बाउंस कर गया था. इसके बाद अजय जैन ने कोर्ट की शरण ली थी और सिविल कोर्ट में कंप्लेंट केस दर्ज करवाया था. अजय जैन की कंप्लेंट केस पर ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट जेनिस मिंज की कोर्ट में फैसला दिया था.