Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दो महीने के अंदर APP ( अपर लोक अभियोजक) की नियुक्ति करने का आदेश दिया है. झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डॉ रविरंजन और जस्टिस संजय द्विवेदी की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया है. कोर्ट ने JPSC और JSSC को यह निर्देश दिया है कि APP नियुक्ति से संबंधित रिजल्ट जारी कर नियुक्ति की जाए. APP नियुक्ति के लिए परीक्षा ले ली थी. अभ्यर्थियों का इंटरव्यू भी पूरा हो गया था. लेकिन रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा था. हाईकोर्ट के आदेश के बाद लगभग 143 अपर लोक अभियोजकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था. JPSC की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल और अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा.
इसे भी पढ़ें –बड़कागांव की पूर्व MLA निर्मला देवी के खिलाफ दायर याचिका हाईकोर्ट से खारिज