Ranchi : झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) के सीएमडी अविनाश कुमार बुधवार को हाइकोर्ट में सशरीर हाजिर हुए और अदालत से माफी मांगी. उन्होंने करीब 23 लाख का चेक दुमका के रानी सती राइस मिल को सौंपा. इसके बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया. यह मामला रानी सती राइस मिल के बकाया भुगतान से जुड़ा है. रानी सती राइस मिल पर बिजली चोरी का आरोप लगाकर 30 लाख की वसूली की गई थी. इस मामले में सक्षम न्यायालय ने रानी सती कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया था. फैसले के बाद जेबीवीएनएल को वसूली के 30 लाख लौटाने थे. पैसा वापसी नहीं होने पर रानी सती राइस मिल ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी.
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सुनवाई के दौरान राइस मिल प्रबंधन की ओर से बताया गया कि अदालत के अंतरिम आदेश के तहत उन्होंने 30 लाख रुपये बिजली बिल जमा कर दिया था. सक्षम न्यायालय ने रानी सती राइस मिल के पक्ष में फैसला सुनाया और बिजली चोरी का मामला नहीं माना. इसके बाद उनकी ओर से अदालत में 30 लाख रुपये वापस करने का मुद्दा उठाया गया. इस पर पूर्व में अदालत ने जेबीवीएनएल को बिजली बिल का समायोजन कर बकाया राशि वापस करने का निर्देश दिया था. लेकिन अभी तक बोर्ड ने कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया था. इस पर राइस मिल की ओर से अवमानना याचिका दाखिल की गई थी.
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