SIT में ये तीन सदस्यीय हैं शामिल : प्रमोद वर्मा (आईजी, सागर संभाग) कल्याण चक्रवर्ती (डीआईजी, एसएएफ) वाहिनी सिंह (एसपी, डिंडोरी)
इन तीनों अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार चुना गया है. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया गया कि जांच टीम में एक महिला अधिकारी होनी चाहिए और इसमें शामिल अधिकारियों का सीधे तौर पर राज्य सरकार से जुड़ाव नहीं होना चाहिए. कोर्ट ने यह भी कहा था कि मामले की जांच केवल आईपीएस स्तर के अधिकारियों से कराई जाये और जांच का जिम्मा SIT को सौंपा जाये. इसे भी पढ़ें : कनिका">https://lagatar.in/kanika-anbha-increased-the-pride-of-jharkhand-became-ifs-topper/">कनिकाSTORY | Madhya Pradesh Police sets up SIT to probe minister`s remarks against Col Qureshi
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— Press Trust of India (@PTI_News) May">https://twitter.com/PTI_News/status/1924651053200683404?ref_src=twsrc%5Etfw">May
20, 2025
अनभ ने बढ़ाया झारखंड का मान, बनीं IFS टॉपर माफी से नहीं पिघला कोर्ट, आचरण पर उठाए सवाल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मंत्री विजय शाह की माफी को ठुकराते हुए सख्त टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि बिना सोचे-समझे बयान देना और फिर माफी मांग लेना पर्याप्त नहीं है. कोर्ट ने कहा कि आप एक लोकतांत्रिक देश के जनप्रतिनिधि हैं. हम अपने नेताओं से बेहतर आचरण की अपेक्षा रखते हैं. कानून के अनुसार ही अब कार्यवाही होगी, माफी पर्याप्त नहीं है. इसे भी पढ़ें : सहरसा">https://lagatar.in/attack-on-police-team-in-saharsa-six-soldiers-including-an-officer-injured-uniform-torn/">सहरसा
में पुलिस टीम पर हमला : अफसर समेत छह जवान घायल, फाड़ी वर्दी