Ranchi: सिपाही नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने प्लीडिंग एक्सचेंज करने का निर्देश दिया है. वर्ष 2015 में हुई 6800 सिपाहियों की नियुक्तियों को रिट संख्या 04/2015 के माध्यम से सुनील टुडू एवं अन्य ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. मामले की सुनवाई जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अम्बुज नाथ की बेंच में हुई. आंशिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने उक्त याचिका की अगली सुनवाई के लिए 29 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है.
नियुक्त हुए सिपाहियों की ओर से अदालत में पक्ष रख रही अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने जानकारी दी कि अब तक इस मामले में 4190 चयनित आरक्षियों की ओर से वकालतनामा दाखिल किया जा चुका है.
पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने विज्ञापन संख्या 04/2015 के तहत नियुक्त सिपाहियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया था. इसके साथ ही अदालत ने यह भी निर्देश दिया था कि सिपाही के पद पर नियुक्त किये गये करीब 6800 सिपाहियों को व्यक्तिगत रूप से लिखित में सूचित किया जाये, कि मामले के अंतिम आदेश से आपकी नियुक्ति प्रभावित होगी.पुलिस मेन्स एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने भी इस मामले में IA दायर की है.जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजॉय पिपलवाल और अधिवक्ता प्रिंस कुमार अदालत के समक्ष उपस्थित हुए.
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