Ranchi : रांची एमपी-एमएलए कोर्ट से कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की को बड़ी राहत मिली है. धमकी देने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को रांची सिविल कोर्ट ने बरी कर दिया है. कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बंधु तिर्की को बरी कर दिया है. बंधु तिर्की के खिलाफ लोहरदगा के कुड़ू थाना में कांड संख्या 100/2015 के तहत मामला दर्ज किया गया था.
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लोहरदगा के कुड़ू थाना क्षेत्र के सरना स्थल में मोबाइल टावर लगाया जा रहा था, जिसके विरोध में बंधु तिर्की ने अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया था. मामले में बंधु तिर्की पर शांति भंग करने, नियम विरुद्ध जमावड़ा लगाने, धमकी देने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कुड़ू थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. बता दें कि इस मामले में कुर्की जब्ती के आदेश के बाद भी गिरफ्तारी नहीं होने के बाद अदालत ने उन्हें फरार घोषित करते हुए 10 मई 2019 को स्थायी वारंट जारी किया था और 15 अक्टूबर 2019 को बंधु तिर्की की गिरफ्तारी हुई थी. जिसके बाद अदालत ने जमानत की सुविधा बंधु को प्रदान की थी. अब साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है.
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