Ranchi : साहिबगंज में पत्थर लीजधारकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गयी है. जिले की 69 पत्थर खदानों का सीटीओ ( कंसेट टू ऑपरेट ) या संचालन अनुमति ऑर्डर रद्द कर दिया गया है. सीटीओ रद्द राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से की गयी है. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से आदेश मिलते ही जिला प्रशासन से इन खदानों से पत्थर खनन बंद कराया.
जारी आदेश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा है कि पत्थर कारोबारियों को तीन बार इस संबंध में पत्र लिखा गया, जहां एनजीटी के मानकों का पालन नहीं करने संबंधी जानकारी मांगी थी. लेकिन कारोबारियों की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया. इसके बाद बोर्ड ने सीटीओ रद्द करने का आदेश दिया. इस आदेश के बाद जिला के पत्थर कारोबारियों में हलकान है. कारोबारियों का कहना है कि जिला में आय का महत्वपूर्ण स्रोत पत्थर खनन है.
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230 खदानों को मिला सीटीओ
जिला के 230 खदानों को सीटीओ प्राप्त है. जो पिछले कुछ दिनों तक संचालित रही. कुछ दिन पहले 13 खदानों का सीटीओ रद्द किया गया. अब, 69 खदानों को रद्द किया गया. चार खदानों को आवसीय क्षेत्र में होने के कारण ध्वस्त किया गया. ऐसे में अब मात्र 116 खदानें ही जिले में संचालित हैं.
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आय का महत्वपूर्ण क्षेत्र
साहिबगंज जिले की आय का महत्वपूर्ण स्रोत पत्थर खनन है, जिससे राज्य सरकार को राजस्व प्राप्ति होती है. साल 2020 से कोविड के कारण इसमें कमी देखी गयी. साल 2019-20 में जिला में पत्थर खनन से 80 करोड़ का राजस्व मिला. साल 2020-21 में एक अरब 10 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ और इस साल मार्च से जुलाई तक 15 करोड़ रुपये राजस्व मिला.
अन्य सीटीओ रद्द करने की भी है तैयारी
आधिकारिक सूत्रों की मानें तो जिले में लगभग 90 खदानों की सूची तैयार की गयी है. जहां, इन खदानों का सीटीओ रद्द करने की तैयारी है. जिला प्रशासन की ओर से पिछले कुछ दिनों से पत्थर कारोबारियों पर कार्रवाई की जा रही है.