New Delhi : देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए संक्रमण की रोकथाम के लिए बनाए नए नियम आज से लागू हो गए हैं. यहां फेस्क मास्क लगाए बिना घर से बाहर निकलने पर आज से 500 की जगह दो हज़ार रुपये का चालान कटेगा. दूसरे राज्यों में भी बिना मास्क घूमने पर चालान काटा जा रहा है, लेकिन वहां जुर्माने की रकम कम है. हालांकि ऐसा नहीं है कि दिल्ली में सिर्फ बिना मास्क घूमने पर ही दो हज़ार रुपये का चालान कटेगा. अगर आप घर से बाहर निकलते हुए कोरोना (Corona) संक्रमण की रोकथाम के लिए बनाए गए चार और नियमों को तोड़ा तो उसके लिए भी आपको 2-2 हज़ार रुपये का चालान जमा करना होगा.
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इन 5 कामों के लिए भी कटेगा 2 हज़ार का चालान
अगर आप घर से बाहर निकलकर पब्लिक प्लेस में थूकते हैं, तो दो हज़ार रुपये का चालान जमा करना होगा. पान, गुटखा और तंबाकू खाने पर भी जुर्माना भरना होगा. पब्लिक प्लेस पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने पर भी 2 हज़ार का जुर्माना लगेगा. साथ ही क्वॉरेंटीन नियमों का उल्लंघन करने पर भी आपका 2 हज़ार रुपये का चालान काटा जाएगा.
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