New Delhi : दिल्ली हिंसा मामले में उमर खालिद और अन्य के आरोपियों पर गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार ने मंजूरी दे दी. बता दें कि दिल्ली पुलिस ने उमर को 14 सितंबर को हिंसा से जुड़े मामले में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया था. इस कानून के तहत किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने से गृह मंत्रालय से मंजूरी लेना आवश्यक है. एक सप्ताह पहले दिल्ली पुलिस को मंजूरी मिली थी. बहुत जल्द दिल्ली हिंसा के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम के खिलाफ यूएपीए के तहत दिल्ली पुलिस चार्जशीट कोर्ट मे दाखिल करेगी.
पुलिस की अर्जी पर कोर्ट ने 20 नवंबर तक बढ़ायी थी हिरासत की अवधि
दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को 14 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनकी न्यायिक हिरासत 30 दिन और बढ़ाने की अर्जी कड़कड़डूमा कोर्ट में लगाई गई थी. कोर्ट ने उसकी न्यायिक हिरासत 20 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी है.
उस वक्त उमर के वकील ने दिल्ली पुलिस की अर्जी का विरोध किया था. उमर के वकील ने कहा था कि पुलिस की जांच में उसने सहयोग किया है. ऐसे में यह आरोप लगाकर कि उमर जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, उसकी न्यायिक हिरासत को बढ़ाने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा लगाई गई अर्जी गलत है. वही दिल्ली पुलिस ने कड़कड़डूमा कोर्ट को बताया था कि फिलहाल इस मामले में जांच जारी है और ऐसे में जांच की इस स्टेज पर उमर खालिद को जमानत नहीं देने का अनुरोध किया था.