Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) चचेरी नाबालिग साली के साथ दुष्कर्म के आरोपी टुंडी निवासी अनिल कुमार मंडल को अदालत ने अपहरण के आरोप में सात वर्ष कैद एवं दो हजार रुपए जुर्माना तथा दुष्कर्म के आरोप मे 14 वर्ष कैद एवं पांच हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है. सोमवार को धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने अनिल को दोषी करार दिया था. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 22 नवंबर की तारीख तय की थी. टुंडी थाने में 17 मई 2018 को पीड़िता की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
प्राथमिकी के मुताबिक आरोपी उसका चचेरा जीजा था जो हमेशा उसके घर में आता जाता रहता था. एक दिन जब उसके माता-पिता घर में नहीं थे तो आरोपी ने उसके मुंह में कपड़ा डाल कर उसके साथ दुराचार किया था. ताकि वह हल्ला नहीं कर सके.
रंजीत हत्याकांड में गवाह पेश करने का आदेश
Dhanbad : रंजीत सिंह हत्याकांड में मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में अपर लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने गवाह पेश करने हेतु समय की याचना की. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. विगत 21 अगस्त को अपराधियों ने झारखंड विकास युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष एवं बीकेबी के प्रबंधक रंजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी. केंदुआडीह पुलिस ने फहीम के भांजे गोपी रितिक खान, साजिद, पंकज कुमार यादव, वरुण कुमार विश्वकर्मा उर्फ बंटी उर्फ बिट्टू, मो औरंगजेब, शमशाद अख्तर उर्फ़ विक्की के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की थी.
नीरज हत्याकांड में संजीव सिंह व आरोपियों की पेशी
Dhanbad: पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह सहित चार लोगों की हत्या के आरोप में जेल मे बंद कुख्यात शूटर अमन सिंह एवं संजय सिंह ने कांड के अहम गवाह अभिषेक सिंह, एकलव्य सिंह, निखिलेश सिंह एवं अनिल सिंह के मोबाइल के सीडीआर व टावर लोकेशन मोबाइल कंपनियों से मंगाने की अर्जी अदालत में दायर की है. कोर्ट में दलील देते हुए अधिवक्ता मो जावेद व पंकज प्रसाद ने अदालत को बताया कि पुलिस ने अनुसंधान के दौरान इन लोगों के मोबाइल लोकेशन व सीडीआर प्राप्त की थी परंतु उसे जानबूझकर अदालत में पेश नहीं किया.
अदालत ने अभियोजन को प्रतिउत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया है. दूसरी ओर सुनवाई के दौरान झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह, धनजी सिंह, डब्लू मिश्रा, संजय सिंह, पिंटू सिंह, शूटर अमन सिंह, शिबू उर्फ सागर, सोनू उर्फ कुर्बान, सतीश उर्फ रोहित उर्फ चंदन एवं मास्टरमाइंड पंकज सिंह, पूर्व विधायक संजीव सिंह को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया. अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 25 नवंबर तय की है.
चिटफंड कंपनी निदेशकों को हाजिर होने का आदेश
Dhanbad :चिटफंड कंपनी बनाकर पाकुड़ के लोगों को 44 लाख रुपये का चूना लगाने के आरोपी पोलरिस एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड कोलकाता के निदेशक जफर अली मौला एवं नारू गोपाल दास अधिकारी को अदालत ने सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया है. दोनों फिलवक्त उच्च न्यायालय से जमानत पर मुक्त है.
मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान धनबाद सीबीआई के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव की अदालत में बचाव पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे वरीय अधिवक्ता अमित सिन्हा एवं बादल पासवान ने दलील देते हुए कहा कि उन्हें इस मामले में डिस्चार्ज आवेदन दाखिल करना है. इसका विरोध सीबीआई के विशेष अभियोजक चंदन कुमार सिंह ने किया. अदालत ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए दोनों आरोपियों को सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया है.
नन्हे हत्याकांड में चश्मदीद जिशान का बयान दर्ज
Dhanbad : जमीन कारोबारी नन्हे खान की सरेआम हत्या के मामले में मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत में चश्मदीद गवाह जिशान अहमद का बयान दर्ज किया गया. बयान में उसने घटना का समर्थन किया. कहा कि घटना के वक्त वह रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहा था. नन्हे उसके आगे मोटरसाइकिल से जा रहा था. अलीनगर के समीप अनवर, डिक्की, शाहबाज, आजाद एवं हीरा ड्राइवर ने उसे गोली मार दी. जिशान ने कहा कि वह प्रिंस के घर के समीप था तो उसी समय प्रिंस की मां और पिता जोर -जोर से चिल्लाकर कह रहे थे कि पूरे धनबाद में मेरा बेटा प्रिंस का साम्राज्य चलेगा. दूसरा रंगदारी नहीं कर सकता. बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता ब्रजेन्द्र प्रसाद सिंह एवं उदय कुमार भट्ट ने गवाह का प्रति परीक्षण किया.
नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी राजन दोषी करार
Dhanbad: सात वर्षीय नाबालिग को चॉकलेट देने के बहाने बुलाकर दुराचार करने का आरोपी राजन माझी को अदालत ने मंगलवार को दोषी करार दिया है. पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई की अगली तारीख 23 नवंबर तयकी है. 40 वर्षीय आरोपी पाथरडीह थाना क्षेत्र के नदी किनारे बस्ती का रहने वाला है. आरोपी के खिलाफ पीड़िता की मां ने पाथरडीह थाना में 23 जून 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी. आरोप में कहा गया था कि वह पाथरडीह कोल वाशरी में मजदूरी करती है. वह मजदूरी करने गई थी. घर में उसकी छोटी पुत्री अकेली थी. शाम को काम से वापस आने पर उसकी पुत्री ने बताया कि पड़ोस का राजन मांझी उसे चॉकलेट देने के बहाने बुलाकर अपने घर ले गया तथा उसका हाथ बांधकर मुंह को कपड़ा से बांध कर उसके साथ दुराचार किया.
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