Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) 17 वर्षीय नाबालिक प्रेमिका का अपहरण एवं दुराचार के आरोपी अनिल साव को अदालत ने बुधवार 25 जनवरी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने मंगलवार को अनिल को दोषी करार दिया था. सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अपहरण के अपराध में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2 हजार रुपये जुर्माना तथा पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5 हजार रुपये आर्थिक जुर्माना की सजा सुनाई है. अभियुक्त अनिल साव चिरकुंडा थाना क्षेत्र के फायर ब्रिक्स महावीर स्थान शिवली बाड़ी मध्य का रहने वाला है. अभियुक्त के खिलाफ पीड़िता की मां द्वारा चिरकुंडा थाना में 24 मार्च 2022 को नाबालिग लड़की का अपहरण व दुराचार करने का आरोप लगाया था.

न्यायिक पदाधिकारियों ने ली मतदान की शपथ
धनबाद : मताधिकार दिवस के अवसर पर सिविल कोर्ट के न्यायिक पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बुधवार को स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण मतदान करने की शपथ ली. 28 कोर्ट भवन के पोडियम में आयोजित शपथ सभा में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा ने न्यायिक पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ शपथ ली. न्यायिक पदाधिकारियों ने शपथ लेते हुए कहा कि वह भारत के नागरिक हैं तथा अपने देश के लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखते हुए स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखेंगे तथा निर्भीक होकर धर्म ,वर्ग, जाति ,समुदाय ,भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनो में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे.
ढुल्लू महतो के खिलाफ दो मामलों में आरोप तय
धनबाद : बाघमारा के भाजपा विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ बुधवार को दो विभिन्न मामलों में आरोप तय किया गया. एमपी एमएलए के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोषिनी मुर्मू की अदालत ने ढुल्लू महतो को आरोप का सारांश सुनाया. आरोप को स्वीकार करने से इन्कार करते हुए विधायक ने सुनवाई की मांग की. विधायक ढुल्लू महतो को अदालत द्वारा जारी प्रोडक्शन वारंट के आधार पर अदालत में पेश किया गया. दोनों ही मामलों में ढुल्लू महतो पूर्व से जमानत पर हैं. मामला धनबाद थाना क्षेत्र के मुकेश चंदानी से रंगदारी मांगने तथा दूसरा बाघमारा थाना क्षेत्र में मारपीट से संबंधित है. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का निर्देश दिया है.

ढुल्लू महतो की जमानत अर्जी खारिज
धनबाद : बाघमारा की भाजपा विधायक ढुल्लू महतो की जमानत अर्जी बुधवार को अदालत ने खारिज कर दी है. एमपी एमएलए के लिए गठित विशेष न्यायिक दंडाधिकारी संतोषिनी मुर्मू की अदालत में आज जमानत की अर्जी पर सुनवाई हुई. आरोपी ढुल्लू महतो के खिलाफ मॉडर्न इंटरप्राइजेज के रियाज कुरेशी द्वारा बरोड़ा थाना में 2 अगस्त 2021 को रंगदारी मांगने तथा मारपीट का आरोप लगाया गया था. वह एचसीपीएल एमबीपीएल जेबी कंपनी प्रोजेक्ट में अपने फार्म मॉडर्न इंटरप्राइजेज के अंतर्गत अर्थ वर्क और पीसीसी वर्क का कार्य करता था, जहां ढुल्लू महतो तथा उनके आपराधिक किस्म के लोगों द्वारा धमकी दी गई कि जब तक रंगदारी नहीं दोगे, काम करने नहीं दिया जाएगा. पुलिस इस मामले में 24 जनवरी को वादी रियाज कुरेशी की अदालत में धारा 164 के तहत बयान भी करा चुकी है.

