अक्टूबर 20 में पुलिस ने नसीम के विरुद्ध दायर किया था आरोप पत्र
Dhanbad: फोटो वायरल करने की धमकी देकर नाबालिग का अपहरण करने व उसके साथ दुष्कर्म के मामले में गुरुवार 21 सितंबर को अदालत ने आरोपी को 20 वर्ष कठोर करावास की सजा सुनाई है. पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने नामजद आरोपी मैथन निवासी नसीम अली को कल ही दोषी करार दिया था। सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अभियुक्त को 12 हजार रुपये आर्थिक जुर्माना की भी सजा दी है. प्राथमिकी पीड़िता की शिकायत पर चिरकुंडा थाने मे दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक वर्ष 20 में नसीम ने पीड़िता को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था, जिसे उसने स्वीकार नहीं किया तो नसीम पीड़िता का एक फोटो दिखाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा.
आरोप था कि नसीम के दबाब पर पीड़िता ने अपने घर से तीन चार लाख रुपये का गहना चुराकर नसीम को दिया था. पीड़िता ने आरोप लगाया था कि सात सितंबर 20 की रात तीन बजे नसीम कार लेकर आया और उसे अपने साथ आसनसोल ले गया. वहां होटल में उसने पीड़िता को कोल्ड ड्रिंक्स पिलाया, जिससे वह बेहोश हो गई. ऩसीम ने उसके साथ दुष्कर्म किया और भाग गया. होश आने पर उसने घटना की जानकारी अपने घरवालों को दी. सूचना पर आसनसोल व चिरकुंडा थाने की पुलिस पहुंची और पीड़िता का इलाज कराया. अनुसंधान के बाद 25 अक्टूबर 20 को पुलिस ने नसीम के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. 17 फरवरी 22 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. अभियोजन ने पांच गवाहों का परीक्षण कराया था.
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