Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) धनसार थाना क्षेत्र के सद्भावना आउटसोर्सिंग कंपनी में मारपीट करने तथा कंपनी के कार्य को प्रभावित करते हुए पुलिस को सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में बुधवार 30 नवंबर को अदालत ने अपना फैसला सुनाया.
जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रमेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने एकलव्य सिंह, गुड्डू सिंह उर्फ अमरेंद्र सिंह, उपेंद्र प्रसाद गुप्ता, अशोक कुमार राम, मोहम्मद शाहिद शम्स उर्फ डब्लू अंसारी, शाहरुख खान ,सुभाष चंद्र भारती, बिट्टू सिंह, अली अहमद ,गणेश पासवान, जयप्रकाश चौहान, प्रमोद कुमार साव उर्फ प्रमोद साव, श्रवण सिंह, मिथिलेश सिंह, भगवान दास, शंकर विश्वास, राजू यादव उर्फ राजा यादव, बीडी सिंह उर्फ धर्मेंद्र कुमार सिंह, हीरा शर्मा उर्फ हीरालाल शर्मा, विश्वजीत सिंह, अमरजीत सिंह, राजकुमार राजभर उर्फ राजकुमार राजवार को साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया.
क्या था आरोप
सहायक अवर निरीक्षक दशरथ जामुदा द्वारा 19 अक्टूबर 2016 को नीरज सिंह, गुड्डू सिंह तथा एकलव्य सिंह के अलावा कुल 24 लोगों को नामजद आरोपी बनाते हुए धनवार थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 26 अप्रैल 2017 को अदालत में आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था तथा 20 अगस्त 2018 को कुल 22 लोगों के खिलाफ आरोप का गठन किया गया था. इस मामले के आरोपी नीरज सिंह की मृत्यु हो चुकी है. अभियोजन पक्ष ने 6 गवाहों की गवाही कराई, जिनमें श्याम सुंदर, बुधन उड़ाव, आशीष घोष तथा सुबोध कुमार को पक्षद्रोही घोषित किया गया, जबकि इंस्पेक्टर मनोज कुमार गुप्ता एवं वादी दशरथ जामुदा ने अभियोजन का समर्थन किया.
मटकुरिया गोलीकांड में सुनवाई
धनबाद : चर्चित मटकुरिया गोलीकांड में बुधवार को एमपी एमएलए के लिए गठित विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने गवाह पेश करने का आदेश दिया है. मालूम हो कि 27 अप्रैल 11 को मटकुरिया में बीसीसीएल के आवासों को अतिक्रमण से मुक्त कराने गये पुलिस बल के साथ आंदोलनकारियों की हिंसक झड़प हुई थी. तत्कालीन एसपी आर.के धान जख्मी हो गए थे, जबकि विकास सिंह समेत चार लोगों की मौत हो गई थी. तत्कालीन एसडीओ जॉर्ज कुमार के लिखित प्रतिवेदन पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 38 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था.