Dhanbad : शादी की नीयत से नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में धनबाद कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया. पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने नामजद आरोपी अमर भुइयां को बीस वर्ष कैद व 12 हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है. इस मामले में पीड़िता के पिता की शिकायत पर एक दिसंबर 2019 को कतरास थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक, 29 नवंबर 2019 को पीड़िता स्कूल के लिए घर से निकली थी, वापस नहीं लौटी. खोजबीन करने पर पता चला कि अमर भुइयां उसे बहला फुसलाकर ले गया है. पुलिस ने पीड़िता और अमर भुइयां को हैदराबाद से बरामद किया था. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 6 जून 2020 को आरोप पत्र दायर किया था. 18 जून 2022 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. इस दौरान अभियोजन ने सात गवाहों का परीक्षण कराया था.
सुशांतो हत्याकांड में डॉक्टर का बयान दर्ज
Dhanbad : फार्वर्ड ब्लॉक के नेता सुशांतो सेनगुप्ता, उनके भाई संजय सेनगुप्ता व कार्यकर्ता दुर्योधन पाल की हत्या के चर्चित मामले की सुनवाई बुधवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत में हुई. सीबीआई ने हमले में घायल गणेश स्वर्णकार का इलाज करने वाले डॉ चंदन गुप्ता को बतौर गवाह पेश किया. जिसने जख्म रिपोर्ट की पुष्टि की. डॉक्टर ने कहा कि उसने गणेश स्वर्णकार के शरीर से गोली निकाली थी. कोर्ट ने सीबीआई को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. सुशांतो सेनगुप्ता, उनके भाई व कार्यकर्ता की हत्या 5 अक्टूबर 2002 को निरसा जाने के क्रम में गोपालगंज के पास गोली मारकर कर दी गई थी. जबकि प्रदीप तुरी व गणेश स्वर्णकार घायल हो गए थे. प्रदीप तुरी के फर्द बयान पर निरसा थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी. पुलिसिया जांच पर उंगली उठाते हुए सुशांतो की मां ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने मामला दर्ज कर आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था.
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