Ranchi : धनबाद जिले के आशीर्वाद टावर में हुए अग्निकांड पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वत:संज्ञान लिया है. इस मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस और जस्टिस दीपक रौशन की खंडपीठ में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई हुई. अदालत ने नगर विकास सचिव को इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि राज्यभर में फायर सेफ्टी ऑडिट किया जाये.
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डीसी और एसपी को फायर सेफ्टी के मानकों की समीक्षा का निर्देश
अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि यह घटना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जांच होनी चाहिए. सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और पीयूष चित्रेश ने कोर्ट के समक्ष पक्ष रखा. उन्होंने अदालत को बताया कि पूरी घटना की जांच के लिए दो कमिटियां गठित की गई हैं. इसके साथ ही उन्होंने अदालत को बताया कि राज्य के सभी जिलों के डीसी और एसपी को फायर सेफ्टी से जुड़े मानकों की समीक्षा का भी निर्देश दिया है.अब कोर्ट इस मामले पर 17 फरवरी को सुनवाई करेगा.
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31 जनवरी को आशीर्वाद टावर में लगी थी आग
बता दें कि 31 जनवरी 2023 को धनबाद के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के शक्ति मंदिर के बगल में स्थित आशीर्वाद टावर में देर शाम आग लग गयी थी. जिसकी चपेट में आने से 14 लोगों की मौत हो गयी है. जबकि कई लोग झुलस गये हैं. मरने वालों में 9 महिला, 3 बच्चे समेत 14 लोग शामिल हैं.अपार्टमेंट के जिस फ्लैट में आग लगी थी, उसकी बालकनी से चढ़कर एक युवती दूसरे तल्ले पर चली गई, जबकि एक युवक उस बालकनी की खिड़की से लगभग 45 मिनट से अधिक समय तक लटका रहा.
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