झारखंड हाई कोर्ट ने निचली अदालत को दिया आदेश
Dhanbad : पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने निचली अदालत के 23 मार्च के आदेश को खारिज करते हुए दैनिक समाचार पत्रों के वरीय संवाददाता, सिटी रिपोर्टर व संपादकों को समन कर अदालत में बचाव पक्ष की ओर से गवाही कराने का निर्देश दिया है. उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र की अदालत ने आरोपी डब्लू मिश्रा उर्फ डब्लू गिरि उर्फ राकेश कुमार मिश्रा उर्फ मृत्युंजय गिरि, सागर सिंह उर्फ शिबू, कुर्बान अली तथा चंदन सिंह की ओर से दाखिल क्रिमिनल रिवीजन पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है.
उच्च न्यायालय ने जिला व सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत के आदेश को पलटते हुए कहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार अखबार में प्रकाशित खबर को साक्ष्य माना गया है तथा उस खबर को आदर्श के रूप में चिन्हित करने के लिए संवाददाता या संपादक को कोर्ट में आकर गवाही देने की आवश्यकता होती है. इसलिए उन लोगों की गवाही आवश्यक है. उच्च न्यायालय ने आरोपियों की ओर से दाखिल आवेदन को स्वीकार करते हुए निचली अदालत को आदेश दिया है कि दैनिक समाचार पत्रों के संवाददाताओं, क्राइम रिपोर्टर, सिटी रिपोर्टर, वरीय संवाददाता के अलावा संपादकों को भी गवाही के लिए अदालत में बुलाया जाए.
बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष ने भी वापस लिया इस्तीफा
धनबाद : धनबाद बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष धनेश्वर महतो ने भी अपना इस्तीफा वापस ले लिया है. उन्होंने ने यह जानकारी झारखंड स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष को भी दे दी है. उन्होंने कहा कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व महासचिव ने उन लोगों की मांगें मान लेने पर सहमति व्यक्त की है. बार के विकास के लिए वे लोग एकजुट होकर काम करेंगे.