Dhanbad : सेल (बोकारो स्टील प्लांट) में नियुक्ति घोटाले की सुनवाई बुधवार 31 मई को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश राजकुमार मिश्रा की अदालत में हुई. सीबीआई के वरीय अभियोजक चंदन सिंह ने सेल के पूर्व सीएमडी चंद्रशेखर वर्मा का बयान अदालत में दर्ज कराया. कोर्ट को दिए बयान में श्री वर्मा ने कहा कि उन्होंने आरोपी ए एस हेंब्रम एवं अरविंद प्रसाद के खिलाफ अभियोजन चलाने की स्वीकृति सीबीआई को दी थी. बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता शाहनवाज ने प्रति परीक्षण किया.
सुनवाई के दौरान कांड के आरोपी पूर्व राज्यपाल सैयद सिब्ते रजी के बेटे सैयद मो रजी, उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस डीजीआर पटनायक के पुत्र योगेश चंद्र पटनायक, मध्यप्रदेश के राज्यसभा सांसद व पूर्व केंद्रीय श्रम मंत्री सत्यनारायण जाटिया के पुत्र राजकुमार जाटिया, बीएसएल के पूर्व एमडी बीके सिंह के पुत्र रितेश समेत अन्य आरोपी हाजिर नहीं थे. विशेष लोक अभियोजक को अदालत ने गवाह पेश करने का आदेश दिया है.
सीबीआई ने आरोप लगाया था कि रसूखदारों के पुत्रों को सेल में अधिकारियों के पद पर नौकरी देने के लिए नियुक्ति संबंधी नियमों को तार-तार कर दिया गया था. एक ओर जहां उन्हें खुश रखने के लिए अनावश्यक पदों का सृजन किया गया था. पैरवी पुत्रों को मुम्बई ऑफिस में बुलाकर उनके सेलेक्शन की औपचारिक घोषणा भी कर दी गई थी. सीबीआई ने मध्यप्रदेश के राज्यसभा सांसद व पूर्व केंद्रीय श्रम मंत्री सत्यनारायण जाटिया के पुत्र राजकुमार जाटिया, तत्कालीन राज्यपाल के पुत्र सैयद मोहम्मद रजी, बीएसएल के पूर्व एमडी बीके सिंह के पुत्र रितेश समेत तेरह के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. सुनवाई के दौरान जीवेश मिश्रा (तत्कालीन एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर, पी एण्ड ए) बोकारो की मौत हो गई थी.