Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) चिटफंड कंपनी बनाकर पाकुड़ के लोगों को 44 लाख रुपये का चूना लगाने के आरोपी पोलरिस एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड कोलकाता के निदेशक जफर अली मौला एवं नारू गोपाल दास अधिकारी मंगलवार 29 नवंबर को अदालत में हाजिर हुए. अदालत ने उन्हें हाजिर होने का आदेश दिया था. मामले की सुनवाई के दौरान धनबाद सीबीआई के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव की अदालत में बचाव पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे वरीय अधिवक्ता अमित सिन्हा एवं बादल पासवान ने दोनों की ओर से डिस्चार्ज अर्जी दायर कर उन्हें आरेप मुक्त करने की प्रार्थना की. अदालत ने सीबीआई को प्रतिउत्तर दायर करने का निर्देश दिया है.
गौरतलब है कि झारखंड उच्च न्यायालय ने 11 मई 2015 को सीबीआई को विभिन्न थानों में दर्ज चिटफंड कंपनियों के मुकदमे को टेकओवर करने का आदेश दिया था. उक्त आदेश के आलोक में पाकुड़ टाउन थाना में दर्ज कांड संख्या 172 / 14 एवं कांड संख्या 180/14 को सीबीआई के भष्टाचार निरोधी शाखा ने टेकअप किया था. 10 जनवरी 20 को आरोप पत्र दायर किया गया था. सीबीआई ने आरोप पत्र में पोलरिस एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड कोलकाता के निदेशक जफर अली मौला एवं नारू गोपाल दास अधिकारी एवं कंपनी के विरुद्ध भोले- भाले निवेशकों से 44 लाख 19 हजार 662 रुपया का गबन का आरोप लगाया था.
रंजय हत्याकांड में मामा की पेशी
धनबाद: विधायक संजीव के करीबी रंजय सिंह उर्फ रवि रंजन सिंह की हत्या के आरोप में जेल मे बंद आरा बेरथ निवासी नंद कुमार सिंह उर्फ बबलू उर्फ रूना सिंह उर्फ मामा को जिला एवं सत्र न्यायाधिश अखिलेश कुमार की अदालत में रांची के होटवार जेल से वीसीएस द्वारा पेश किया गया.हर्ष सिंह की ओर से अधिवक्ता ने प्रतिनिधित्व का आवेदन दिया था. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का निर्देश दिया है.
रूना सिंह उर्फ मामा उर्फ नंद किशोर सिंह विगत 8 अगस्त से जेल मे बंद है. पांच नवंबर 18 को सरायढेला थाना प्रभारी निरंजन तिवारी ने मामा को शूटर बताते हुए उसके विरूद्ध अदालत में चार्जशीट दायर किया था. चंदन शर्मा, हरेन्द्र सिंह के विरूद्ध अनुसंधान जारी है. रंजय सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह की हत्या बिग बाजार के सामने चाणक्य नगर मोड़ पर 29 जनवरी 2017 की संध्या करीब 5ः30 बजे रामेश्वर तिवारी के घर के समीप गोलियों से भून कर कर दी गई थी.